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    Bihar RERA: सैटेलाइट से 14 अवैध परियोजनाओं की पहचान, इस जिले के 10 कारोबारियों पर 1.35 करोड़ जुर्माना

    बिहार रेरा ने सारण जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सैटेलाइट तकनीक से 14 अवैध रियल एस्टेट परियोजनाओं का पता लगाया। इन परियोजनाओं के चलते 10 कारोबारियों पर 1.35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रेरा ने जमीन के निबंधन और दाखिल खारिज पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। रेरा अध्यक्ष ने लोगों से पंजीकृत परियोजनाओं में निवेश करने की अपील की।

    By Prawin Kumar Edited By: Rajat Mourya Updated: Thu, 07 Aug 2025 07:46 PM (IST)
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    सैटेलाइट तकनीक से 14 अवैध प्रोजेक्ट की पहचान, 10 बिल्डरों पर 1.35 करोड़ जुर्माना

    जागरण संवाददाता, छपरा। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार ने रियल इस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और खरीदारों के हितों की सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। रेरा ने सैटेलाइट तकनीक (इमेजनरी बेस्ड इंस्पेक्शन, आईबीआई) की मदद से सारण जिले में बिना निबंधन के संचालित हो रही 14 परियोजनाओं की पहचान कर 10 जमीन कारोबारियों पर एक करोड़ 35 लाख का भारी जुर्माना लगाया है।

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    साथ ही इन अवैध परियोजनाओं की जमीन के निबंधन और दाखिल खारिज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। देश में किसी राज्य के रेरा की ओर से अपनी तरह की पहली कार्रवाई है, जिसमें सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों से निगरानी कर अतिक्रमण और नियम उल्लंघन के दोषी जमीन कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है।

    इनपर हुई कार्रवाई

    बोल्ड इंडिया इन्फ्रा, ग्रीन होम्स बिल्डटेक, लावण्या इंडिया डेवलपर, सारण प्रापर्टीज, शीतल बिल्डटेक, टीसीडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड, डिवाइन बिल्डकान, निधिवन होम्स व टेक्नोकल्चर बिल्डिंग सेंटर की 14 परियोजनाओं में बिना रेरा निबंधन के जमीन के टुकड़ों की अवैध खरीद-बिक्री हो रही थी।

    आईबीआई तकनीक से निगरानी

    रेरा बिहार ने इस वर्ष मई से आईबीआई अभियान शुरू किया था। इसके तहत सैटेलाइट चित्रों के आधार पर उन भूखंडों को चिह्नित किया गया, जहां निर्माण गतिविधियां चल रही थीं, लेकिन रेरा में पंजीकरण नहीं कराया गया था। प्राधिकरण की तकनीकी टीम ने केएलएम फाइलें तैयार कर भूमि की सटीक स्थिति (अक्षांश-देशांतर) का पता लगाया। फिर स्थल निरीक्षण के लिए विशेष दल गठित किए गए, जिन्हें सारण भेजा गया।

    स्थानीय प्रशासन की मदद से निरीक्षण के दौरान खाता और खेसरा संख्या प्राप्त कर साक्ष्य इकट्ठा किए गए। इसके बाद स्वतः संज्ञान लेकर न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। रेरा ने इस कार्रवाई के तहत महानिरीक्षक (निबंधन) को आदेश दिया है कि इन परियोजनाओं से संबंधित किसी भी जमीन के निबंधन पर रोक लगाई जाए।

    साथ ही अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इन परियोजनाओं के तहत किसी भी जमीन की दाखिल खारिज की प्रक्रिया रोक दी जाए।

    बिना रेरा निबंधन वाली परियोजना से बचें

    रेरा, बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि घर और जमीन खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण प्रतिबद्ध है। आईबीआई मुहिम इस दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी ऐसी परियोजना में निवेश न करें, जो रेरा में पंजीकृत नहीं है।