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    निजी स्वास्थ्य संस्थानों की मॉनिटरिंग होगी आसान, सिवान में ABDM के तहत HFR रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:12 PM (IST)

    सिवान में निजी स्वास्थ्य संस्थानों की निगरानी अब आसान होगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों को हेल्थकेयर फैसिलिटी रजिस्ट्री (HFR) में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे स्वास्थ्य विभाग को संस्थानों की गतिविधियों पर नजर रखने और मरीजों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने में मदद मिलेगी। पंजीकरण न कराने पर संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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    HFR रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

    जागरण संवाददाता, सिवान। चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले समस्त संस्थाओं और सभी खुदरा दवा दुकानों (फार्मेसी) को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री (एचएफआर) पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। 

    इसको लेकर पत्र के माध्यम से सभी दवा दुकानदारों को निर्देश जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के इकोसिस्टम में सभी खुदरा औषधि संस्थान को सूचीबद्ध किया जाएगा। 

    नाम के साथ फोटो अपलोड जरुरी

    इसमें आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, आधार कार्ड, फार्मेसी/फैसिलिटी बिल्डिंग का फोटो (नाम के साथ), फैसिलिटी बोर्ड का फोटो (नाम के साथ) अपलोड करना होगा। 

    इस संबंध में सहायक औषधि नियंत्रक विश्वजीत दास गुप्ता ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन अंतर्गत सभी निजी चिकित्सा संस्थानों का शत प्रतिशत फैसिलिटी रजिस्ट्री अनिवार्य किया गया है। 

    मरीज के साथ-साथ सरकार को फायदा

    इससे मरीज के साथ-साथ सरकार को फायदा मिलेगा। इससे निजी स्वास्थ्य संस्थानों की मानिटरिंग आसानी से हो सकेगी। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें औषधि विक्रेताओं को डिजिटलीकरण से संबंधित लाभ के बारे में अवगत कराया जाएगा।

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    बता दें कि स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि जिला में सभी संचालित नर्सिंग होम, ओपीडी क्लिनिक, पैथोलाजी, फिजियोथैरेपी सेंटर, रेडियोलॉजी क्लिनिक, फार्मेसी को एबीडीएम अंतर्गत एचएफआर संख्या जारी करना आवश्यक है। कोई भी औषधि विक्रेता स्वयं अपना निबंधन आधिकारिक वेबसाइट एनएचपीआर डाट एबीडीएम डाट वीओवी डाट इन पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर कर कर सकता है।