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    Bihar News: सुपौल जिले में 7500 वाहन मालिकों को मिला अधिग्रहण का नोटिस, क्या है इसका मतलब?

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 01:59 PM (IST)

    सुपौल जिला प्रशासन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव के लिए 7500 वाहन मालिकों को अधिग्रहण नोटिस भेजा गया है। वाहनों के संचालन और नियंत्रण के लिए स्टेडियम और आईटीआई परिसर को अधिग्रहित किया गया है। वाहन मालिकों को समय पर वाहन जमा करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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    सुपौल जिले में 7500 वाहन मालिकों को मिला अधिग्रहण का नोटिस

    जागरण संवाददाता, सुपौल। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन (Bihar Election 2025) के सफल, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सावन कुमार द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के संचालन, नियंत्रण एवं समन्वय हेतु स्टेडियम परिसर तथा आईटीआई के मैदान एवं भवनों को चुनाव कार्य संपन्न होने तक जिला वाहन कोषांग सुपौल के संचालन हेतु अधिगृहित किया गया है।

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    इन परिसरों से निर्वाचन संबंधी वाहन गतिविधियों जैसे कि वाहन टैगिंग, आवंटन, फ्यूल आपूर्ति, वाहन विश्राम व्यवस्था एवं निगरानी आदि का संचालन केंद्रीकृत रूप से किया जाएगा।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के लगभग 7500 वाहन मालिकों को निर्वाचन कार्य हेतु वाहन अधिग्रहण का नोटिस भेजा गया है। जिन वाहन स्वामियों को पत्र निर्गत किया गया है, उन्हें निर्धारित तिथि को अपने वाहन निर्वाचन कार्य हेतु जमा करना अनिवार्य है।

    यदि किसी वाहन स्वामी को वाहन जमा करने में कोई वास्तविक कठिनाई हो तो वे साक्ष्य के साथ जिला परिवहन पदाधिकारी से संपर्क करने को कहा गया है। जो वाहन स्वामी पत्र प्राप्त करने के पश्चात भी वाहन जमा नहीं करते हैं या पत्र लेने से इनकार करते हैं, उनके विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा एवं निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

    जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सभी विद्यालय संचालकों को भी निर्वाचन के लिए उपलब्ध वाहनों को जमा करने का निर्देश दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में सभी मोटरयान निरीक्षक संबंधित स्कूल परिसर में जाकर वाहनों के अधिग्रहण का नोटिस दिया गया है।

    सभी स्कूल संचालक को तीन दिन पूर्व वाहन जमा करने का निर्देश दिया गया है। कोई भी स्कूल संचालक जो अपने वाहनों को निर्वाचन कार्य हेतु उपलब्ध कराने से इनकार ता है, उसके विरुद्ध भी सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि निर्वाचन अवधि में वाहन-अभाव, फ्यूल आपूर्ति बाधा, वाहन नियंत्रण या रात्रि विश्राम व्यवस्था से संबंधित समस्या उत्पन्न न हो।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन जैसी अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया में प्रत्येक चरण की तैयारी सटीक एवं समयबद्ध ढंग से की जा रही है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि वाहन-संबंधी सभी कार्यों को समन्वित रूप से संपादित किया जाए, ताकि निर्वाचन कार्यों में किसी प्रकार की विलंब या असुविधा न हो। सभी वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय पर अपना वाहन निर्वाचन कार्य हेतु जमा कर दें।

    उन्होंने सभी वाहन स्वामियों, संस्थानों एवं संबंधित विभागों से अपेक्षा की है कि वे निर्वाचन की इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने में जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।