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    बगहा: टीपू पांडेय हत्याकांड में अभियुक्त गुड्डू गुप्ता को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना भी

    Updated: Tue, 09 Sep 2025 12:44 PM (IST)

    27 साल पहले बगहा-छितौनी रेल लाइन निर्माण के दौरान टीपू पांडेय की हत्या के मामले में अदालत ने गुड्डू गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा होगी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कम सजा की मांग की।

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    टीपू पांडेय हत्याकांड में अभियुक्त गुड्डू गुप्ता को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना भी

    जागरण संवाददाता, बगहा। 27 साल पहले बगहा-छितौनी रेल लाइन सह सड़क निर्माण के दौरान हुई टीपू पांडेय की हत्या मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने अभियुक्त गुड्डू गुप्ता उर्फ चन्द्र प्रकाश गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।

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    जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास सजा भुगतना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त को कम से कम सजा देने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में गुडू के बड़ी संख्या में समर्थक थे।

    बीते गुरुवार को अदालत में सुनवाई हुई थी और दोषी करार दिए जाने के बाद ही अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया था।

    इस मामले में लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती ने बताया कि टीपू पांडेय हत्याकांड की सुनवाई 22 अगस्त को पूरी हो चुकी थी, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी साक्ष्य और सबूत कोर्ट में पेश किए थे। बता दें कि इस मामले में एक अन्य अभियुक्त विपिन सिंह को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

    मामले में पुलिस ने मृतक टीपू पांडेय की मां राधा देवी और भाई जय प्रकाश पांडेय का 164 का बयान भी न्यायालय में कराया था। इन दोनों साक्षियों ने आरोप लगाया था कि गुड्डू गुप्ता और विपिन सिंह ने मिलकर टीपू पांडेय की हत्या की थी।

    1998 में हुई थी हत्या

    1998 में बगहा के बनकटवा निवासी टीपू पांडेय बगहा बाजार के सुशील कुमार गुप्ता के यहां मुंशी का कार्य करते थे। उसी साल बगहा-छितौनी रेल लाइन सह सड़क निर्माण के दौरान टीपू पांडेय और विपिन कुमार सिंह गुड्डू गुप्ता के साथ मिलकर काम कर रहे थे।

    घटना के दिन सुबह करीब 8:45 बजे साइट पर गोली मारकर टीपू पांडेय की हत्या कर दी गई थी। हत्या के समय मृतक पिछले मजदूरी के भुगतान की मांग कर रहा था, जिस पर गुड्डू गुप्ता ने कहा था कि "आज तुम्हारा सब हिसाब कर देंगे," और बाद में हत्या कर दी।

    यह मामला 27 साल बाद न्यायालय में अंतिम दौर में पहुंचा है। इस कांड के मुख्य अभियुक्त विपिन सिंह को पहले ही 12 जून 2025 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। टीपू पांडेय की हत्या के बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब अंततः दोषियों को सजा दिलाई जा रही है, जिससे इस मामले में न्याय की उम्मीद जगी है।