West Champaran: छात्रा से दुष्कर्म और गर्भवती होने के मामले में ट्यूटर को 20 वर्ष कठोर कारावास
बेतिया में, एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में ट्यूटर रामयाद यादव को दोषी पाया गया है। अदालत ने उसे 20 साल की कठोर कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना मई 2023 में हुई थी, जब पीड़िता के माता-पिता घर से बाहर गए थे और ट्यूटर ने उसे अकेला पाकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।

कोर्ट ने सत्तर हजार जुर्माना देने का भी दिया आदेश। प्रतीकात्मक फोटो
संवाद सहयोगी, बेतिया(पश्चिम चंपारण)। West Champaran News: माता-पिता की अनुपस्थित में नाबालि्ग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने कांड के नामजद अभियुक्त रामयाद यादव को दोषी करार दिया है।
सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषसिद्ध ट्यूटर रामयाद यादव को भादवि की धारा 376(3) तथा पाक्सों एक्ट की धारा 4 और 6 में बीस-बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश ने तीनों धाराओं में बीस-बीस हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने अभियुक्त रामयाद यादव को भादवि की धारा 506 में भीं दोषी पाते हुए दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ-साथ दस जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता मानपुर थाना के बकुलिया गांव निवासी बताया गया है। उपरोक्त वाद के अन्यय विशेष लोक अभियोजन जयशंकर तिवारी ने बताया है कि घटना माह मई 2023 की है।
सजायाफ्ता पीड़िता के गांव के एक निजी स्कूल में पढ़ाता था। इसी क्रम में पीड़िता के अभिभावक ने पीड़िता को पढ़ाने के लिए रामयाद यादव को अपने घर पर बुलाने लगे। घर पर ही ट्यूटर के खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई थी।
पीड़िता की मां जो कांड की सूचक है, अपने पति के साथ अपने बीमार मामी को देखने गांव से बाहर चली गई। नाबालिग लड़की को घर में अकेला पाकर उसका ट्यूटर रामयाद यादव उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया।
घटना के संबंध में किसी को भी बताने पर मां-बाप को जान से मार देने की धमकी दी। कुछ दिनों के बाद लड़की की जब तबीयत खराब हुई तो उसके परिजन उसे चिकित्सक के पास लेकर गए जहां खुलासा हुआ की नाबालिग लड़की गर्भवती है।
पूछताछ करने पर लड़की ने रो-रो कर घटना के संबंध में विस्तार से बताया था। पीड़िता की मां ने इस संबंध में भितहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।

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