सरकार ने सुनी हवाई यात्रियों की शिकायत, फ्लाइट टिकट रिफंड और कैंसिलेशन पर नए प्रस्ताव, कई शुल्क हटाने को कहा
देशभर के यात्रियों की ओर से मिली शिकायतों के आधार पर DGCA ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है, जिसमें एयरलाइन कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड से जुड़े नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। खास बात है कि सिविल एविएशन रेगुलेटर के यह प्रस्ताव यात्रियों के हित में हैं।

DGCA ने एयरलाइन रिफंड और कैंसिलेशन को लेकर ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है।
नई दिल्ली। हवाई सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने हवाई टिकट रिफंड (DGCA Airline Refund New Rules) नियमों में बड़े स्तर पर बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे यात्रियों को बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट कैंसिल करने या संशोधित करने की अनुमति मिल सकती है।
सिविल एविएशन रिक्वॉयरमेंट (CAR) के मसौदे में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कहा कि उसे यात्रियों से देरी, अपर्याप्त रिफंड और प्रतिबंधात्मक एयरलाइन पॉलिसीज के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं, जो ग्राहकों को कैश रिफंड के बजाय क्रेडिट शेल एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करती हैं।
DGCA के सर्कुलर के अहम प्रस्ताव
डीजीसीए ने ड्राफ्ट सर्कुलर में कहा, "इस मामले पर एयरलाइनों के साथ कई बैठकों में चर्चा हो चुकी है, लेकिन टिकट रिफंड के लिए एयरलाइन कंपनीज द्वारा अपनाई गई प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ है। अब यह माना जा रहा है कि कुछ न्यूनतम मानक तय करने की ज़िम्मेदारी सरकार की है।"
प्रस्तावित नियमों के तहत, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदे गए टिकटों के लिए रिफंड, कैंसिलेशन के सात दिनों के भीतर प्रोसेस्ड किया जाना चाहिए, जबकि कैश रिफंड उस एयरलाइन ऑफिस द्वारा तुरंत किया जाना चाहिए जहां से टिकट खरीदा गया था।
डीजीसीए ने प्रस्ताव दिया है कि ट्रैवल एजेंटों या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने के मामले में, "वापसी का दायित्व एयरलाइनों का होगा क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं"।
मसौदे में यह भी अनिवार्य किया गया है कि एयरलाइन कंपनीज कैंसिलेशन, "नो-शो" या अप्रयुक्त टिकटों के मामले में, यूजर डेवलपमेंट फी (UDF), एयरपोर्ट डेवलपमेंट चार्ज (ADF) और पैसेंजर सर्विस चार्ज (PSF) समेत सभी वैधानिक टैक्स और एयरपोर्ट फीस को वापस कर दें।
कैंसिलेशन चार्ज पर क्या प्रस्ताव
डीजीसीए के अनुसार, एयरलाइन कंपनीज को टिकट बुक करने के 48 घंटे बाद "लुक-इन ऑप्शन" देना होगा। इस अवधि के दौरान, यात्री बिना किसी जुर्माने के अपनी बुकिंग कैंसिल या संशोधित कर सकते हैं।
हालांकि, यह प्रावधान घरेलू उड़ानों के लिए यात्रा की तारीख से पांच दिन पहले या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए डिपार्चर से 15 दिन पहले की गई बुकिंग पर लागू नहीं होगा। डीजीसीए ने प्रस्ताव दिया है कि कैंसिलेशन चार्ज, बेसिक फेयर और फ्यूल सरचार्ज के योग से अधिक नहीं होना चाहिए।
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सर्कुलर में कहा गया है कि बुकिंग के समय रद्दीकरण शुल्क को प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए और एयरलाइन कंपनियों को टिकट या वेबसाइट पर कैंसिलेशन पर वापसी योग्य राशि का स्पष्ट रूप से खुलासा करना चाहिए।

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