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    घोड़ों पर जीएसटी 12% से घट कर 5% हुआ, क्या गाय, भैंस, बकरियों पर भी लगता है टैक्स?

    Updated: Thu, 04 Sep 2025 06:46 PM (IST)

    जीएसटी काउंसिल ने सैंकड़ों सामानों के साथ-साथ कुछ जानवर की खरीदी-बिक्री पर भी टैक्स की दर को कम किया है। दरअसल दो किस्म के घोड़ों की खरीदी पर जीएसटी लागू होता है इनमें सामान्य घोड़े और पोलो हॉर्सेज शामिल हैं। जीएसटी काउंसिल के जीवित घोड़ों की खरीदी-बिक्री पर जीएसटी की दरों को 12 फीसदी से 5 प्रतिशत कर दिया है।

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    जीवित घोड़ों और पोलो हॉर्सेज पर जीएसटी की दर पहले 12 फीसदी थी।

    नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल (GST Council Meet) ने सैंकड़ों सामान और सेवाओं पर जीएसटी की दरों को घटाया है। खास बात है कि इनमें कुछ जानवर भी शामिल है जिनकी खरीदी पर जीएसटी की दर कम हुई है। क्या आप जानते हैं किन एनिमल की खरीदी पर जीएसटी लगता है। दो किस्म के घोड़ों की खरीदी पर जीएसटी लागू होता है, इनमें सामान्य घोड़े और पोलो हॉर्सेज शामिल हैं।

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    जीवित घोड़ों (GST on Live Horses) और पोलो हॉर्सेज पर जीएसटी की दर पहले 12 फीसदी थी लेकिन अब इनमें बदलाव हुआ है। आइये आपको बताते हैं कि क्या गाय, भैंस और बकरी की खरीदी पर भी जीएसटी लगता है।

    घोड़ों पर जीएसटी की नई दरें

    जीएसटी काउंसिल के जीवित घोड़ों की खरीदी-बिक्री पर जीएसटी की दरों को 12 फीसदी से 5 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, पोलो हॉर्सेज पर जीएसटी की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन पर पहले से 12 फीसदी जीएसटी लागू है। चूंकि, 12 फीसदी का स्लैब खत्म हो चुका है इसलिए संभावना है कि पोलो हॉर्सेज को 18 फीसदी या अन्य हायर स्लैब में रखा जाए। इसके अलावा, हॉर्स रेसिंग जैसे सट्टेबाजी से जुड़े खेल पर 40 फीसदी जीएसटी है।

    गाय-भैंस और बकरी पर लगता है जीएसटी?

    चूंकि, जानवरों में घोड़े की खरीदी-बिक्री पर जीएसटी लगता है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गाय-भैंस और बकरी समेत अन्य पशुओं के खरीदी-बिक्री पर जीएसटी लागू होता है, इसका जवाब है नहीं। दरअसल, गौ वंश के सभी पशु, भेड़-बकरी, सुअर और अन्य पक्षियों व कीटों की खरीदी-बिक्री पर जीएसटी नहीं लगता है।

    बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को जीएसटी सुधारों को साकार रूप देते हुए 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कई जरूरी सामानों पर टैक्स की दरों को कम कर दिया। खास बात है कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। कार, बाइक और रोजमर्रा के सामान समेत कई प्रोडक्ट्स पर अब 18 फीसदी या 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।

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