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    New Tax Rules for Child Earnings: आपके बच्चे को भी भरना होगा ITR? जानिए इसे लेकर क्या है इनकम टैक्स का नियम

    Tax Rules For Child Income वित्त वर्ष 2022-23 में रिटर्न फाइल करने में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। अगर आपके बच्चे व्यस्क नहीं है पर वह सोशल मीडिया या यू-ट्यूब के जरिये कमा रहे हैं तो उनको भी इस साल रिटर्न फाइल करना चाहिए। आइएजानते हैं कि उनके लिए आयकर नियम क्या है?  (जागरण फाइल फोटो)

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Sun, 30 Jul 2023 08:30 AM (IST)
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    New Tax Rules for Child Earnings: how to file itr for kids income

     नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। ITR Filing Rule: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट में अब दो दिन का समय बचा है। देश में 5 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिया है। अभी भी देश में कई करदाता ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। अगर आपके बेटे या बेटी में से कोई भी यूट्यूब, सोशल मीडिया या फिर किसी स्कीम में निवेश करके कमाई करते हैं तो उनके अभिभावकों को इस साल रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।

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    बच्चों की कमाई को लेकर क्या है आयकर विभाग का नियम

    आयकर अधिनियम के सेक्शन 64 (1A) के तहत 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों की कमाई की जानकारी रिटर्न में देना जरूरी है। अगर बच्चे को कोई महंगा गिफ्ट या रुपये मिलते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा कोई सोशल मीडिया के जरिये कमाता है तो बच्चे के पेरेंट्स यानी माता-पिता को आईटीआर भरना जरूरी होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद आयकर विभाग बच्चे के नाम पर नोटिस जारी कर देता है।

    दिव्यांग बच्चों के लिए क्या है नियम

    इनकम टैक्स एक्ट में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग नियम है। अगर किसी परिवार में माता-पिता दोनों रिटर्न फाइल करते हैं तो उन में से जिसकी ज्यादा कमाई होती है उसे आईटीआर में बच्चे की कमाई या संपत्ति की जानकारी को अपने रिटर्न में क्लब करना होगा। आयकर अधिनियम के सेक्शन 80U के तहत अगर कोई दिव्यांग बच्चा होता है तब उसका आईटीआर अलग से फाइल होगा। इसका मतलब कि बच्चे की कमाई की जानकारी पेरेंट्स के साथ क्लब नहीं होगा।

    अनाथ बच्चों के लिए इनकम टैक्स का नियम

    कोई भी 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों की कमाई या संपत्ति टैक्सेबल है तो उसे रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। इसमें अनाथ बच्चे भी शामिल है। आयकर विभाग द्वारा अब माइनर बच्चों को पैन कार्ड (Pan Card) की सुविधा भी दी जा रही है। ऐसे में अब अनाथ बच्चों को आईटीआर फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी आयकर फर्म की मदद भी ली जा सकती है।