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    चांदी खरीदकर रख लो या फिर ETF, बेचा तो सरकार को देना होगा इतना टैक्स; चेक करें

    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:03 PM (IST)

    Silver investment tax: चांदी की कीमतों में उछाल के साथ, भारतीय निवेशक धनतेरस और दिवाली के लिए चांदी को एक आकर्षक विकल्प मान रहे हैं। चांदी में निवेश के विभिन्न तरीकों में फिजिकल सिल्वर, डिजिटल चांदी और सिल्वर ईटीएफ शामिल हैं। इन पर लगने वाले टैक्स होल्डिंग अवधि के आधार पर अलग-अलग होते हैं। फिजिकल चांदी पर 3% जीएसटी भी लगता है। सोने और चांदी दोनों पर 3% जीएसटी बरकरार है।

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    चांदी खरीदकर रख लो या फिर ETF, बेचा तो सरकार को देना होगा इतना टैक्स; चेक करें

    नई दिल्ली। Silver investment tax: चांदी की रफ्तार ने सभी को चौंका दिया है। इस धातु की कीमतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जैसे-जैसे धनतेरस और दिवाली नजदीक आ रही है, कई भारतीय न सिर्फ परंपरा के लिए, बल्कि एक आशाजनक निवेश के रूप में भी चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। जहां सोना अपनी तेज तेजी के साथ सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं चांदी भी पीछे नहीं है, जो लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। पूरे भारत में धनतेरस और दिवाली की खरीदारी जोरों पर है, वहीं कई शहरों में चांदी की कीमतें नए शिखर पर पहुंच गई हैं। बढ़ती कीमतों के बीच बहुत सी म्यूचुअल फंड कंपनियों गोल्ड के ETF पर नया निवेश बंद कर दिया है। हालांकि, कुछ पर ईटीएफ पर निवेश जारी है। हालांकि, इन सबके बीच अगर आप चाहे सोना खरीद ले या चांदी फिर इनके ईटीएफ खरीद लें। खरीदने के बाद अगर आप इसे लंबे समय तक अपने पास रखते और कुछ सालों के बाद बेचते हैं तो आपको इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा।

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    आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर चांदी में निवेश करने के 3 सबसे प्रमुख तरीके हैं- फिजिकल सिल्वर (इसमें सिक्के, बार और आभूषण), डिजिटल चांदी: ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से खरीदी जाती है और सिल्वर ETF (म्यूचुअल फंड जैसे स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जाता है)।

    चांदी बेची तो कितना टैक्स लगेगा?

    सिल्वर ईटीएफ को पूंजीगत संपत्ति माना जाता है और लाभ को होल्डिंग अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि इसे 12 महीने या उससे अधिक समय तक रखा जाता है, तो लाभ को  long-term capital gains (LTCG) माना जाता है और इस पर 12.5% की रेट टैक्स से टैक्स लगता है।  यदि इसे 12 महीने से कम समय तक रखा जाता है, तो लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) माना जाता है और निवेशक के लागू आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है।

    सिक्कों, बार और आभूषणों सहित भौतिक चांदी, एलटीसीजी वर्गीकरण के लिए थोड़ी लंबी होल्डिंग अवधि का पालन करती है। यदि इसे 24 महीने या उससे अधिक समय तक रखा जाता है, तो लाभ पर 12.5% की दर से कर लगाया जाता है।

    यदि 24 महीने से पहले बेचा जाता है, तो लाभ पर स्लैब दरों पर STCG के रूप में कर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, भौतिक चांदी खरीदने पर 3% जीएसटी लगता है। आभूषणों के मामले में, खरीदारों को मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है, जो जीएसटी के अधीन है।

    गोल्ड और सिल्वर पर कितना GST?

    सोने और चांदी को ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील वस्तुओं के रूप में माना जाता रहा है, इसलिए जीएसटी परिषद ने इस धातु पर 3% की दर बरकरार रखी है। दोनों धातुओं पर अपरिवर्तित टैक्स, त्योहारों और शादियों के मौसम से पहले स्पष्टता प्रदान करता है, वह समय जब भारत में सर्राफा की मांग सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होती है।

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