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    Union Budget 2026: क्या इस बजट में बंद हो जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम, एक्सपर्ट से जानें?

    Updated: Tue, 13 Jan 2026 12:54 PM (IST)

    बजट 2026 (Union Budget 2026) आने में बस कुछ दिनों का वक्त रह गया है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026 (Budget 2026) पेश ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026 (Union Budget 2026) पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करते वक्त न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन मिला। अब सवाल ये है कि क्या ये आगे भारी रहेगा?

    ये सवाल इसलिए भी मन में आता है क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत टैक्सपेयर्स को कई तरह के फायदे मिलते हैं, जो उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में नहीं मिलते थे।

    इन्हीं फायदों को देखते हुए अब टैक्सपेयर्स के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस बजट में सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म करने की घोषणा कर सकती है। आइए जानते हैं कि इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? हमने इसे लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट सिद्धार्थ केजरीवाल से बातचीत की है। चलिए जानते हैं कि इसे लेकर उन्होंने क्या कहा है?

    क्या खत्म हो जाएगा Old Tax Regime?

    सिद्धार्थ केजरीवाल ने कहा कि लंबे समय की वित्तीय नीति के लिए बार-बार टैक्स रिजीम बदलना सही नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम का जारी रहना उन करदाताओं के लिए जरूरी है जो सेक्शन 80सी, 80डी इत्यादि का फायदा लेते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम को आईटीआर फाइलिंग में बरकरार रख स्थिरता बनी रहेगी। 

    ओल्ड टैक्स रिजीम किसके लिए बेहतर है?

    पुरानी टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80सी, लीव ट्रेवल अलाउंस और रेंट अलाउंस का फायदा मिलता है। सेक्शन 80 सी का फायदा आप अलग-अलग टैक्स सेविंग में निवेश कर उठा सकते हैं। सेक्शन 80सी के तहत आपका 1.5 लाख रुपये का टैक्स माफ हो जाता है।

    अगर आपने ऐसी किसी स्कीम में अप्लाई किया है, जिसमें सेक्शन 80सी लाभ मिले या कोई अलाउंस से आप टैक्स कम कर पा रहे हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेहतर विकल्प रहेगा।

     नई टैक्स रिजीम किसके लिए सही है?

    यूनियन बजट 2025 के अनुसार नई टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को 12.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है। जिसका मतलब हुआ कि आपको 12 लाख रुपये तक की इनकम में कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सेक्शन 80 सी का फायदा नहीं मिल रहा है या किसी भी टैक्स सेविंग में अप्लाई नहीं किया है। तो नई टैक्स रिजीम भी बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।