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    Silver Storage Rule: ₹4000 सस्ती हुई चांदी, एक्सपर्ट बोले- खरीद लो; लेकिन निवेश से पहले समझ लें घर में रखने के नियम

    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:02 PM (IST)

    भारत में चांदी को लेकर कई नियम हैं, जिनमें से एक है कि घर में कितनी चांदी (Silver Storage Rule) रख सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार, यदि आपके पास चांदी खरीदने का वैध बिल है, तो आप कितनी भी चांदी रख सकते हैं। चांदी बेचने पर होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगता है, जिसकी दरें अलग-अलग समय अवधि पर निर्भर करती हैं। वर्तमान में चांदी की कीमतों (silver price today) में गिरावट आई है, जिससे निवेशकों को अच्छा मौका मिल सकता है।

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    शुक्रवार को एमसीएक्स और आईबीजेए पर चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई।

    नई दिल्ली| भारत में सोना और चांदी सिर्फ ज्वैलरी नहीं, बल्कि निवेश का अहम जरिया भी हैं। पिछले दिनों जहां सोने की कीमतों में आग लगी तो वहीं चांदी की भी चमक और बढ़ गई। हालांकि, दीवाली के बाद दोनों धातुओं के दामों में भारी गिरावट जारी है। शुक्रवार को चांदी 4100 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह निवेश का अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में कितनी चांदी रखी (silver storage rule) जा सकती है? और इससे मुनाफा होने पर कितना टैक्स देना होता है? आइए जानते हैं सिल्वर स्टोरेज और टैक्स के नियम।

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    चांदी रखने को लेकर क्या कहता है नियम?

    सबसे पहले बात करते हैं घर पर चांदी रखने के नियम की। फिलहाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट  (income ta department) ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि आप घर में कितनी चांदी रख सकते हैं। मतलब, अगर आपने चांदी कानूनी तरीके से खरीदी है, यानी बिल या इनवॉइस आपके पास है तो आप कितनी भी मात्रा में रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर टैक्स सर्वे या रेड के दौरान आपके पास बड़ी मात्रा में चांदी मिलती है और खरीद का सबूत नहीं होता, तो उस पर सवाल उठ सकता है। ऐसे में चांदी जब्त भी की जा सकती है।

    यह भी पढ़ें- Gold Silver Investment: पहली बार कर रहे हैं निवेश? तो गोल्ड-सिल्वर म्यूचुअल फंड बना सकता है मालामाल; 6 पॉइंट में समझें

    शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में कितना लगता है टैक्स?

    अब बात करते हैं टैक्स के नियमों की। अगर आप चांदी बेचकर मुनाफा कमाते हैं, तो वह इनकम टैक्स के दायरे में आता है। अगर आपने चांदी तीन साल से पहले बेच दी, तो मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और यह आपकी इनकम में जोड़कर उसी टैक्स स्लैब से टैक्स लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने चांदी तीन साल से ज्यादा रखी और फिर बेची, तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, जिस पर 20% टैक्स लगता है, साथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट यानी महंगाई का असर घटाने का फायदा भी मिलता है।

    सिक्के-बर्तन खरीदने पर क्या कहता है नियम?

    अगर आप चांदी के सिक्के, बर्तन या ज्वैलरी बेचते हैं, तो भी यही नियम लागू होता है। इसलिए खरीदते वक्त बिल संभाल कर रखें। एक और जरूरी बात, अगर आपने सिल्वर ईटीएफ (SILVER ETF) या डिजिटल सिल्वर में निवेश किया है, तो उस पर भी वही टैक्स नियम लागू होंगे जो फिजिकल सिल्वर पर हैं। यानी साफ है, चांदी रखना गैरकानूनी नहीं, बस उसका सोर्स साफ होना चाहिए। और मुनाफे पर टैक्स भरना जरूरी है।

    MCX और IBJA पर क्या है चांदी का रेट?

    मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार रात 9 बजे तक चांदी में 792 रुपए (Silver Price Today) प्रति किलोग्राम की गिरावट आई। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 1,47,720 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई, जो एक दिन पहले यानी गुरुवार को 1,48,512 रुपए पर क्लोज हुई थी। वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर एक किलो चांदी के दाम 4167 रुपए (Silver Rate Today) तक गिर गए। IBJA पर एक किलो चांदी की कीमत 1,47,033 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई, जो गुरुवार को 1,51,200 रुपए प्रति किलोग्राम थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में चांदी में और गिरावट देखने को मिल सकती है।