Makhana Vikas Yojana: क्या है मखाना विकास योजना? खेती के लिए सरकार देती है इतने रुपये, कैसे करें आवेदन
बिहार सरकार किसानों के लिए मखाना विकास योजना (Makhana Vikas Yojana) चला रही है, जिसका उद्देश्य मखाना की खेती को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत किसानों (Bihar agriculture scheme) को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण और उपकरणों पर 75% तक की सब्सिडी मिलेगी। यह योजना राज्य के 10 जिलों में लागू की जा रही है, जिससे किसानों को उत्पादन बढ़ाने और आय में बढ़ोतरी करने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली। बिहार के किसानों के लिए राज्य के कृषि विभाग ने “मखाना विकास योजना (Makhana Vikas Yojana)” चल रही है। इसका उद्देश्य राज्य में मखाना की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के जरिए किसानों को आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी और पारंपरिक उपकरणों पर 75% तक की सब्सिडी यानी अनुदान मिलेगा।
योजना का उद्देश्य
बिहार देश में मखाना उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अब तक अधिकतर किसान पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहे हैं। मखाना विकास योजना का मकसद इन किसानों को आधुनिक प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देकर उत्पादन बढ़ाना और आय में बढ़ोतरी करना है।
किन जिलों में लागू होगी योजना
यह योजना फिलहाल बिहार के 10 जिलों में लागू की जा रही है। इनमें कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया शामिल हैं। इन जिलों को सरकार ने शेड्यूल 1, 2 और 3 के अंतर्गत चयनित किया है।
क्या मिलेगा किसानों को फायदा
1. ट्रेनिंग और वर्कशॉप
किसानों को मखाना की आधुनिक खेती और प्रोसेसिंग के तरीकों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ा सकें।
2. उपकरणों पर अनुदान
किसानों को मखाना की खेती में उपयोग होने वाले पारंपरिक औज़ारों पर 75% तक का अनुदान (अधिकतम ₹16,575/-) मिलेगा। इनमें औका, गंज, करा, खैंची, छलनी, चटाई, अफरा और थप्पी जैसे उपकरण शामिल हैं।
कौन ले सकता है लाभ (पात्रता)
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- किसान का संबंध इन 10 चयनित जिलों में से किसी एक से होना चाहिए।
- किसान के पास कम से कम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) कृषि भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक का DBT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
माखाना विकास योजना की खास बातें
- माखाना विकास योजना के तहत लाभार्थियों में महिलाओं की 30% भागीदारी तय की गई है।
- रैयत किसान भूमि दस्तावेजो के आधार पर और गैर-रैयत किसान अनुबंध पत्र (Contract Form) के आधार पर लाभ ले सकते हैं।
- चयन पहले आओ, पहले पाओ (First Come, First Serve) के आधार पर होगा।
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आवेदन कैसे करें (Online Process)
- सबसे पहले DBT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
- इसके लिए DBT पोर्टल के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएं।
- आधार वेरिफिकेशन का तरीका (OTP/Bio-auth/IRIS) चुनें।
- आधार नंबर और नाम डालकर Authentication करें।
- OTP डालकर Validate OTP पर क्लिक करें।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की जानकारी भरें और Farmer Registration पर क्लिक करें।
- किसान का विवरण, भूमि की जानकारी और बैंक डिटेल भरें, फिर Submit करें।
- OTP वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी (13 अंकों की) जनरेट होगी।
- 48 घंटे बाद किसान इसी आईडी से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
योजना के लिए आवेदन
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के लिंक पर क्लिक करें।
2. Proceed to Apply पर क्लिक करें।
3. Type of Applicant चुनें और DBT Registration Number डालें।
4. जरूरी विवरण और दस्तावेज अपलोड करें।
5. सभी शर्तें पढ़कर Submit करें।
6. आवेदन जमा होते ही Application Number मिलेगा। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
7. चाहें तो आवेदन का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
DBT रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर (मोबाइल से लिंक होना चाहिए)।
पासपोर्ट साइज फोटो
किसान का विवरण
भूमि की जानकारी
बैंक अकाउंट डिटेल
माखाना विकास योजना के आवेदन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे
पासपोर्ट साइज फोटो
भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र या रसीद (रैयत किसानों के लिए)
कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म (गैर-रैयत किसानों के लिए)
अगर भूमि दस्तावेज में नाम स्पष्ट नहीं है, तो वंशावली प्रमाणपत्र (Genealogy) भी लगाना होगा।
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Source: MyScheme

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