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    Sahara Group के खिलाफ ईडी की ₹1.74 लाख करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट, अब निवेशकों के फंसे रुपए कैसे मिलेंगे?

    Updated: Sun, 07 Sep 2025 01:30 PM (IST)

    साल 2023 में सहारा इंडिया के फाउंडर सुब्रत रॉय के निधन के बाद जैसा ही निवेशकों के फंसे पैसे को लेकर सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है। ईडी ने सहारा परिवार के सदस्यों के खिलाफ 1.74 लाख करोड़ रुपये के हेराफेरी का आरोपपत्र दायर (ED chargesheet on Sahara Pariwar) किया है। सुशांतो रॉय पूछताछ में शामिल नहीं हुए और लापता हैं।

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    लोगों के मन सवाल था क सहारा (Sahara India refund status) में फंसी रकम कैसे मिलेगी?

    नई दिल्ली। साल 2023 में जब सहारा इंडिया के फाउंडर सुब्रत रॉय  का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ तो तब भी लोगों के मन सवाल था क सहारा (Sahara India refund status) में फंसी रकम कैसे मिलेगी?

    अब जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सहारा परिवार के सदस्यों (ED chargesheet on Sahara Pariwar) और कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है, तो फिर वही सवाल खड़ा हो गया है! दरअसल रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय और उनके बेटे सुशांतो रॉय पर 1.74 लाख करोड़ रुपये के हेराफेरी का मामला दर्ज किया गया है।

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    मां और बेटे के अलावा जेपी वर्मा, अनिल अब्राहम और मामले के अन्य आरोपियों के नाम शामिल हैं। जो कि कंपनी के कुछ अधिकारी हैं।

    ईडी ने कोलकाता स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में अपना आरोपपत्र दाखिल किया है। ईडी के अनुसार, सुशांतो रॉय पूछताछ में शामिल नहीं हुए और लापता हैं। अब उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट हासिल करने के प्रयास चल रहे हैं।

    यह आरोपपत्र सहारा समूह से जुड़े 9 परिसरों पर कई राज्यों में की गई छापेमारी के बाद आया है। ईडी ने बताया कि ये छापे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुंबई में सहारा समूह के साथ ज़मीन और शेयर लेनदेन से जुड़ी संस्थाओं पर मारे गए।

    ईडी ने आरोप लगाया है कि सहारा समूह ने करोड़ों जमाकर्ताओं को एक पोंजी स्कीम के जरिए ज्यादा रिटर्न का वादा करके लुभाया, लेकिन मैच्योरिटी के बाद भी उनका पैसा वापस नहीं किया गया।

    कंपनी की विभिन्न संस्थाओं पर अब 500 से ज्यादा पुलिस मामले दर्ज हैं। सरकार ने जमाकर्ताओं को भरोसा दिलाया था कि उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा।

    निवेशकों के फंसे रुपए कैसे मिलेंगे?

    इस बीच यदि आपकी रकम भी सहारा ग्रुप में फंसी है तो इसे कैसे वापस ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए सरकार ने mocrefund.crcs.gov.in पोर्टल शुरू किया है।

    रिफंड स्टेटस ऐसे करें चेक

    पोर्टल mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं।

    Depositor Login पर क्लिक करें।

    आधार नंबर और सहारा रसीद नंबर दर्ज करें।

    मोबाइल नंबर एंटर करें और OTP से लॉगिन करें।

    इसके बाद स्क्रीन पर आपका रिफंड स्टेटस दिखने लेगगा।

    यदि कोई जानकारी में गलती से भर गई हो तो आपको पोर्टल पर ही आवेदन फॉर्म अपडेट करने का विकल्प मिलता है। इसके अलावा पेमेंट का तरीका (जैसे बैंक ट्रांसफर या NEFT) भी ऑनलाइन देखा जा सकता है।

    अब कितने ज्यादा पैसे मिलेंगे

    पहले मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का ही रिफंड हो पाता था।

    अब सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है।

    इससे छोटे निवेशकों को भी बड़ा फायदा मिलेगा।

    सरकार ने रिफंड की लास्ट 31 दिसंबर 2025 कर दी है। आवेदन करने के लिए आधार, पैन और बैंक खाता अपने साथ रखें। वहीं यह जरूर याद रखें कि आपके डॉक्यूमेंट और सहारा रसीद में लिखा नाम एक जैसा जरूर हो।

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