इन सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी ये नई ग्रेच्युटी सीमा, सरकार ने किया भ्रम दूर!
केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान (gratuity payment) पर स्पष्टीकरण जारी किया है। 25 लाख रुपये की बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा केवल केंद्रीय सिविल सेवा (pension rules) नियम, 2021 के तहत आने वाले सिविल सेवकों पर लागू होगी। यह सीमा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। सरकार ने मई में ग्रेच्युटी (retirement benefits) की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी थी, जो 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान (gratuity payment) पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 25 लाख रुपये की संशोधित ग्रेच्युटी सीमा केवल केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के सिविल सेवकों पर लागू होगी।
यानी बढ़ी हुई सीमा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), बैंकों, बंदरगाह ट्रस्टों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों या सोसाइटियों के कर्मचारियों (revised gratuity) पर लागू नहीं होगी।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) केंद्र सरकार का निकाय है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य कल्याणकारी उपायों से संबंधित मामलों पर नीतियां बनाने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
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यह पेंशन नियमों, ग्रेच्युटी भुगतान और संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सेवानिवृत्त और कार्यरत सिविल सेवकों को उनके अधिकार सही और समय पर मिलें। यह विभाग पेंशन कानूनों, नियमों और लाभों में बदलावों के संबंध में स्पष्टीकरण, अद्यतन और अधिसूचनाएं भी जारी करता है।
सरकार ने मई में ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने का फैसला किया था। सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर ग्रेच्युटी की सीमा में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इससे यह सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है। नई ग्रेच्युटी सीमा 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी हो गई है।
30 मई, 2024 के एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा इस निर्णय की घोषणा की गई। यह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021, या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के तहत सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा अब 25 लाख रुपये है। यह निर्णय मूल रूप से 30 अप्रैल को लिया गया था, लेकिन 7 मई को एक परिपत्र द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी।

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