Income Tax Return 2025: आपने ITR सही फाइल किया या नहीं; कैसे चेक करें?ये रहा आसान तरीका
आयकर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर है जिसमें अब 10 दिन से भी कम समय बचा है। अब तक 4.66 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं जिनमें से 3.23 करोड़ प्रोसेस हो चुके हैं। टैक्स एक्सपर्ट अंतिम समय में रिटर्न दाखिल करने से बचने की सलाह देते हैं क्योंकि अंतिम समय में पोर्टल में दिक्कतें आती हैं।

नई दिल्ली। असेसमेंट ईयर (एवाई) 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return Filing Last Date) फाइल करने की प्रोसेस जारी है। अब 15 सितंबर की लास्ट डेट से 10 दिन से भी कम समय बचा है। अब तक टैक्सपेयर्स द्वारा 4.66 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं।
इनमें से कुल 3.23 करोड़ रिटर्न प्रोसेस हो चुके हैं। पर टैक्स एक्सपर्ट आखिरी समय में रिटर्न फाइल करने से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि फाइलिंग के आखिरी समय में इनकम टैक्स पोर्टल में दिक्कत आना आम बात है। अगर आप खुद आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि रिटर्न सही तरीके से फाइल किया या नहीं। इसके कई तरीके हैं, जिनकी जानकारी हम आपको यहां देंगे।
आईटीआर एक्नॉलेजमेंट (आईटीआर-वी) चेक करें
रिटर्न फाइल करने के बाद, आयकर विभाग ITR-V नामक एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जनरेट करता है। यह इस बात का प्रूफ है कि आपका रिटर्न सफलतापूर्वक फाइल हो गया है। वेरिफाई करने के लिए :
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें
- 'ई-फाइल' → 'इनकम टैक्स रिटर्न' → 'व्यू फाइल्ड रिटर्न्स' पर जाएं
- अपना ITR-V डाउनलोड करें और पैन, असेसमेंट ईयर, फाइल करने की डेट और रिटर्न स्टेटस जैसी जानकारी देखें
रिटर्न सबमिशन स्टेटस वेरिफाई करें
फाइलिंग स्टेटस में 'सक्सेसफुली ई-वेरिफाइड' या 'आईटीआर फाइल्ड एंड पेंडिंग वेरिफिकेशन' दिखाई देना चाहिए। अगर यह पेंडिंग है, तो आपको आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, डीमैट खाते का उपयोग करके या 30 दिनों के भीतर सीपीसी बेंगलुरु को साइन किया हुआ आईटीआर-वी भेजकर ई-वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन के बिना, आपका आईटीआर इनवैलिड माना जाएगा।
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सही बैंक डिटेल होनी जरूरी
रिफंड डायरेक्ट आपके बैंक खाते में जमा कर दिए जाते हैं। जाँच करें कि क्या आपने ये जानकारी दी है :
- सही अकाउंट नंबर और IFSC कोड
- पोर्टल पर प्री-वैलिडिटेड और ई-वेरिफाइड बैंक अकाउंट
- रिफंड स्टेटस ट्रैक करें
यदि आपने रिफंड का क्लेम किया है, तो इसे NSDL रिफंड पोर्टल या आयकर वेबसाइट के जरिए ट्रैक करें। देरी आपकी फाइलिंग में समस्याओं का संकेत हो सकती है, जैसे गलत बैंक डिटेल या TDS में गड़बड़ी।
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