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    किस टैक्सपेयर के लिए क्या है ITR फाइल करने की लास्ट डेट? इनके लिए बचे सिर्फ 11 दिन

    Updated: Thu, 04 Sep 2025 02:11 PM (IST)

    ITR फाइल करने की डेडलाइन नजदीक है जो 15 सितंबर है लेकिन यह सभी के लिए नहीं है। ऑडिट की आवश्यकता वाले बिजनेस के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है जबकि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट वाले मामलों के लिए 30 नवंबर तक का समय है। यह समय सीमा अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए आयकर विभाग ने तय की है ताकि वे अपनी फाइलिंग समय पर पूरी कर सकें।

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    आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट क्या है

    नई दिल्ली। इस समय टैक्स सीजन चल रहा है और इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) या आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन कर रही है, जो कि 15 सितंबर है। मगर ये डेडलाइन सबके लिए नहीं है। क्योंकि आयकर विभाग ने अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए विभिन्न डेडलाइन तय की हैं।

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    उन लोगों के लिए, जिनके खातों की ऑडिटिंग की आवश्यकता नहीं है, असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है। वहीं जिन बिजनेसों को ऑडिट कराना है, उनके लिए यह डेडलाइन 31 अक्टूबर तक है।

    इन्हें मिला है 30 नवंबर तक का समय

    आयकर विभाग ने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट वाले मामलों के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है। ऐसे व्यक्ति, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार), एओपी (व्यक्तियों का एसोसिएशंस) और बीओआई (व्यक्तियों का निकाय) जिनके खातों के लिए ऑडिट जरूरी नहीं हैं, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।

    इससे ऐसे टैक्सपेयर्स को अपनी फाइलिंग पूरी करने के लिए अतिरिक्त 46 दिन मिल गए।

    बिजनेस और प्रोफेशनल्स

    जिन बिजनेसों और प्रोफेशनल्स के खातों का ऑडिट जरूरी है, उन्हें भी अधिक समय मिला है। उनके लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। यह अतिरिक्त समय उन्हें रिटर्न दाखिल करने से पहले ऑडिट से जुड़ी जरूरतें पूरी करने में मदद करता है।

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    यदि टैक्सपेयर फर्म से जुड़ा हो तो...

    ऐसे मामलों में जिनमें टैक्सपेयर्स को फॉर्म 3CEB में ट्रांसफर प्राइसिंग (टीपी) ऑडिट रिपोर्ट पेश करना जरूरी है, आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 है। यह इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या स्पेसिफाइड घरेलू लेनदेन में लगी संस्थाओं पर लागू होता है।

    यदि कोई टैक्सपेयर किसी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसे ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता है, तो भी लास्ट डेट 30 नवंबर, 2025 ही रहेगी। इससे फर्म और उसके भागीदारों, दोनों के लिए नियमों के हिसाब से समरूपता आएगी।

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