ITR Filing Last Date: बस 5 दिन और बचे, क्या दूसरी बार बढ़ेगी तारीख? एक्सपर्ट ने टैक्सपेयर्स को दी ये सलाह
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है लेकिन व्यक्तिगत करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि पोर्टल पर गड़बड़ियों आईटीआर प्रोसेसिंग में देरी और आईटीआर रिफंड स्टेट्स की समस्याओं के कारण लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत आ रही है। इसके चलते वे सरकार से और समय की मांग कर रहे हैं।

नई दिल्ली। देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing Last Date) करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। ऐसे में अब सिर्फ 5 दिन और बचे हैं। लास्ट डेट नजदीक आते ही करदाताओं में आईटीआर फाइलिंग को लेकर बेचैनी बढ़ गई है, और वे आयकर विभाग से मोहलत की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इस साल आईटीआर फाइलिंग की डेट आगे बढ़ेगी?दरअसल, व्यक्तिगत करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि पोर्टल पर गड़बड़ियों, आईटीआर प्रोसेसिंग में देरी और आईटीआर रिफंड स्टेट्स (ITR Refund Status) की समस्याओं के कारण लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत आ रही है।
इस वजह से वे सरकार से और समय की मांग कर रहे हैं ताकि फाइलिंग बिना किसी गलती के पूरी हो सके। वैसे एसेसमेंट ईयर 2025-26 (FY2024-25) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है।
क्या दूसरी बार बढ़ेगी तारीख?
इससे पहले आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन आयकर विभाग ने मई में इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था। हालांकि, उस वक्त सरकार ने अपडेटेड आईटीआर फॉर्म और यूटिलिटीज में देरी और ऑपरेशनल संबंधी तैयारियों को देखते हुए करदाताओं को अतिरिक्त समय दिया था। अब जब बढ़ी हुई समय सीमा फिर से नजदीक आ रही है, तो करदाता फिर से विस्तार की उम्मीद कर रहे हैं।
5 करोड़ ITR दाखिल
कुछ आईटीआर फॉर्म को इनकम टैक्स विभाग ने देरी से लाइव किया है। 22 अगस्त को AY 2025-26 ITR-7 लाइव हुआ, जबकि AY 2021-22 और AY 2022-23 के लिए ITR-3 व ITR-4 15 अगस्त से लाइव हैं। हालांकि, आयकर विभाग ने अब तक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं। वहीं, आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं।
उधर, विशेषज्ञों का मानना है कि करदाताओं को किसी भी हालत में इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि समय सीमा चूकने पर धारा 234F के तहत जुर्माना लग सकता है और रिफंड में भी देरी हो सकती है। इसलिए, जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि आप जल्द से जल्द अपनी आईटीआर फाइलिंग पूरी कर लें।
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