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    ITR Filing 2025: कितनी इनकम है टैक्सेबल? कैसे करें पता; देखें पूरा कैलकुलेशन

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 03:45 PM (IST)

    ITR Filing करने में बस कुछ दिनों का समय रह गया है। इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इसके बाद आईटीआर फाइल (ITR Filing 2025) करने के लिए जुर्माना देना होगा। आज हम जानेंगे कि कितनी इनकम पर टैक्स लगता है या टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है।

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    ITR Filing 2025: कितनी इनकम है टैक्सेबल? कैसे करें पता

     नई दिल्ली। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट में बस कुछ दिनों का समय बचा है। हर नौकरीपेशा व्यक्ति को आईटीआर फाइल करना चाहिए, फिर चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल हो या नहीं।

    इस लेख के माध्यम से हम समझेंगे कि कितनी इनकम टैक्सेबल है या इनकम के अनुसार आपको कितना टैक्स देना होगा।

    कितनी इनकम टैक्सेबल है?

    सबसे पहले आपको कुल इनकम कैलकुलेट करनी होगी। अपनी इनकम में आप नीचे दी गई चीजों को शामिल करें-

    • सैलरी
    • हाउस प्रॉपर्टी
    • बिजनेस या किसी प्रोफेशन में होने वाला
    • मुनाफा
    • कैपिटल गेन
    • दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम

    इस तरह से आप ग्रॉस टोटल इनकम (Gross Total Income) निकाल लेंगे।

    सभी Exemption हटा दें

    अब आपको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से सभी Exemption हटाने होंगे। इन Exemption के अंतर्गत उन्हें शामिल किया जा सकता है, जिसमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा हो।

    इस तरह से आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको इसमें Surcharge शामिल कर, Prepaid Tax घटाना होगा। टीडीएस, Advance Tax और SAT प्रीपेड टैक्स के अंतर्गत आता है।

    कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे?

    • अगर आपको आईटीआर फाइल करना है, तो नीचे बताए डॉक्यूमेंट जुटा लें।
    • फॉर्म 26AS या फॉर्म 16A की जरूरत पड़ेगी।
    • अगर रेंट भरते हैं, तो इसके लिए रेंट एग्रीमेंट की जरूरत होगी, ताकि HRA क्लेम हो जाए।
    • टैक्स डिडक्शन के लिए आपको प्रूफ सबमिट भी करना होगा।
    • अगर आपको विदेश से इनकम होती है, तो इसके लिए फॉरेन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देनी होगी।
    • इसके साथ ही अगर पहले कभी आईटीआर फाइल किया हो, तो उसका प्रूफ चाहिए होगा।
    • इसके साथ ही आपको इनकम प्रूफ के लिए सैलरी स्लिप देनी होगी।
    • आज आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में मौजूद ऑटो टैक्स कैलकुलेशन से टैक्स देख सकते हैं।

    ड्यू डेट और लास्ट डेट में अंतर

    इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 15 सितंबर रखी गई है। अगर कोई इसके बाद आईटीआर फाइल करता है, तो उसे जुर्माना देना होगा। हालांकि इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर के बाद कोई भी टैक्सपेयर आईटीआर फाइल नहीं कर सकता। 

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