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    Income Tax Return: नौकरी के साथ शेयर बाजार से भी हुई है कमाई, तो कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए सही?

    Updated: Sun, 14 Sep 2025 12:12 PM (IST)

    आयकर रिटर्न (ITR Last Date) फाइल करना जरूरी है। वेतनभोगी करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय के अलावा अन्य स्रोतों से आय के लिए आईटीआर-2 फॉर्म चुन सकते हैं। इंट्राडे स्टॉक एक्सचेंज या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड से आय वाले करदाताओं को ITR-3 फॉर्म भरना होता है।

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    शेयर बाजार से हुई कमाई के लिए कौन सा टैक्स फॉर्म भरें

    नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (Income Tax Return) या आईटीआर (ITR) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए टैक्सपेयर्स अपनी इनकम और टैक्स पेमेंट की जानकारी आयकर विभाग के जरिए सरकार को देते हैं। टैक्सपेयर्स को डेडलाइन के अंदर-अंदर अपना आईटीआर फाइल करना होता है। आम टैक्सपेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना रिटर्न फाइल करने की लास्ट 15 सितंबर है।

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    आप कल तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पर यदि आपने सैलरी के अलावा शेयर बाजार से भी कमाई की है तो आपको कौन-सा फॉर्म चुनना है, आइए बताते हैं।

    आपके लिए ये फॉर्म है सही

    इंडिविजुअल और हिंदू यूनाइटेड फैमिली (HUF) अपने एंटरप्राइज या व्यवसाय के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त कमाई के लिए आईटीआर-2 फॉर्म (ITR-2 Form) चुन सकते हैं। नौकरी, घर, कैपिटल गेन्स या अन्य स्रोतों से हुई कमाई वाले व्यक्ति और एनआरआई भी फॉर्म आईटीआर-2 दाखिल कर सकते हैं।

    आईटीआर-2 उन सैलरी वाले लोगों द्वारा भी फाइल किया जा सकता है, जिन्होंने शेयरों की खरीदारी-बिक्री से प्रॉफिट या घाटा हासिल किया है।

    ये भी पढ़ें - ITR फाइल करने के लिए आम आदमी के पास बचे हैं सिर्फ 36 घंटे, अब क्या करें और क्या न करें?

        

    किसके लिए है ITR-3

    व्यक्तियों को किसी कंपनी या व्यवसाय से होने वाली अपनी इनकम का खुलासा करना आवश्यक है। वे सैलरी वाले लोग जो इंट्राडे स्टॉक एक्सचेंज या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड से पैसा कमाते हैं, उन्हें फॉर्म ITR-3 फाइल करना चाहिए।

    इंडिविजुअल ITR-3 का इस्तेमाल नौकरी, रियल एस्टेट, कैपिटल गेन्स, कंपनी या ट्रेड (अनुमानित इनकम समेत) और अन्य स्रोतों से होने वाली कमाई दर्ज करने के लिए कर सकते हैं।

    यदि इनकम पॉजिटिव नहीं है तो क्या आईटीआर दाखिल करना जरूरी है?

    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, यदि आपको वित्तीय वर्ष में घाटा हुआ है, जिसे आप अगले वर्ष में ले जाना (Carry Forward) चाहते हैं, ताकि उस साल या उसके बाद के सालों में किसी भी सकारात्मक इनकम से उसकी भरपाई की जा सके, तो आपको ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करके नुकसान के लिए क्लेम करना होगा।