जांच में सहयोग नहीं कर रहा चैतन्यानंद सरस्वती, मोबाइल-लैपटाप के पासवर्ड देने से किया इन्कार
पटियाला हाउस अदालत में चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पुलिस ने आरोप लगाया कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे, मोबाइल और लैपटॉप के पासवर्ड नहीं दे रहे। 16 पीड़ितों के बयान दर्ज हुए हैं और आपत्तिजनक संदेश बरामद किए गए हैं। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।

पटियाला हाउस अदालत में चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस जिला अदालत ने वसंत कुंज स्थित श्री शारदा भारतीय प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान के पूर्व प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने पुलिस से अगली स्थिति रिपोर्ट तलब की और जांच की प्रगति की विस्तृत जानकारी मांगी।
सुनवाई के दौरान, पुलिस के वकील ने दलील दी कि चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सोमवार को, पुलिस ने अदालत में दावा किया कि आरोपी ने अभी तक अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के पासवर्ड नहीं दिए हैं, जिससे डिजिटल साक्ष्यों की जांच में बाधा आ रही है। पुलिस का आरोप है कि अब तक 16 पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और उनके फोन से कई आपत्तिजनक संदेश और स्क्रीनशॉट बरामद किए गए हैं।
आरोपी की जमानत याचिका पर अब 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सोमवार को, आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने स्थगन का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
इससे पहले, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने जमानत याचिका को सुनवाई के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश के पास भेज दिया था। इस बीच, न्यायाधीश अतुल अहलावत ने पिछले गुरुवार को मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
चैतन्यानंद सरस्वती को 27 सितंबर को आगरा में गिरफ्तार किया गया और दिल्ली लाया गया। उन्हें पहले पाँच दिन की पुलिस हिरासत में और बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। उल्लेखनीय है कि वित्तीय अनियमितताओं के एक अन्य मामले में उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका भी पहले खारिज हो चुकी है।
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