राबड़ी देवी की याचिका पर कोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस, मामले को दूसरे जज को ट्रांसफर करने का किया था अनुरोध
दिल्ली की एक अदालत ने राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है, जिसमें आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले को दूसरे जज के पास भेजने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राबड़ी देवी ने निष्पक्ष न्याय न मिलने की आशंका जताई है। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।

राबड़ी देवी की याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की उस याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा जिसमें आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले को किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।
हालांकि, अदालत ने सीबीआई मामले में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले सोमवार को उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज सीबीआई और ईडी के मामलों को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी और कहा था कि उन्हें आशंका है कि उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री को चार मामलों में आरोपी बनाया गया है, जिनमें नौकरी के लिए जमीन और आईआरसीटीसी घोटाला मामला शामिल है, जिनकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने कर रहे हैं।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष राबड़ी देवी द्वारा प्रस्तुत याचिका में कहा गया, "आवेदक (राबड़ी देवी) को यह वास्तविक और उचित आशंका है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा निष्पक्ष और निष्पक्ष न्याय नहीं किया जाएगा और सभी मामलों में कार्यवाही के दौरान विशेष न्यायाधीश का आचरण अभियोजन पक्ष के प्रति अनुचित रूप से झुका हुआ और पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है, जिसे मामले की कार्यवाही/आदेश के कई उदाहरणों से देखा जा सकता है।"
याचिका में दावा किया गया कि पक्षपात की उचित आशंका है और न्याय के हित में, मामलों को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 6 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

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