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    Delhi Blast केस में बड़ी कार्रवाई, Al-Falah University के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी 13 दिन की ED कस्टडी में

    By VINEET TRIPATHIEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:58 AM (IST)

    दिल्ली ब्लास्ट मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की कस्टडी में लिया है। ईडी सिद्दीकी से ब्लास्ट की फंडिंग और साजिश में उसकी भूमिका के बारे में पूछताछ करेगी। जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है।

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    जामिया नगर स्थित अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय से जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर ले जाते ईडी अधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जामिया नगर स्थित एक ट्रस्ट के कार्यालय से मंगलवार देर शाम गिरफ्तारी के बाद अल-फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को अदालत में पेश किया। एजेंसी ने जवाद और उनके भाई को हिरासत में लेकर उनसे मनी लांड्रिंग से जुड़े लेन-देन और संदिग्ध फंडिंग के बारे में पूछताछ की।

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    13 दिनों की कस्टडी का आदेश 

    यह पूरी कार्रवाई लाल किला इलाके में हुए आतंकी हमले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले की जांच के अंतर्गत की गई है। देर रात करीब एक बजे साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने मामले पर सुनवाई करते हुए ईडी की याचिका स्वीकार की और जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।

    एजेंसी आने वाले दिनों में डिजिटल साक्ष्यों, ट्रस्ट के वित्तीय दस्तावेजों और कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए नेटवर्क से जुड़े लेनदेन की छानबीन करेगी। जवाद अहमद सिद्दीकी और उनके भाई से संबंधित अन्य जानकारियां भी जांच के दायरे में हैं।