प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर, DPCC के नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख रुपये तक जुर्माना; 2000 टीमें कर रही निरीक्षण
दिल्ली सरकार प्रदूषण के प्रति गंभीर है। DPCC के नियमों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2000 टीमें निरीक्षण कर रही हैं। सरकार नियमों का सख्ती से पालन कराकर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण लेकर नए आदेश जारी किए हैं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए रोड कटिंग और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपायों के सख्त पालन का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम 2.5 को कम करने के लिए धूल को उसी जगह नियंत्रित करना सबसे जरूरी कदम है।
उन्होंने चेतावनी दी कि डीपीसीसी के दिशानिर्देशों का पालन न करने पर पांच लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगेगा और किसी भी उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई होगी। लगभग 2000 टीमें रोजाना फील्ड में जाकर निरीक्षण कर रही हैं।
उन्होंने बताया कि सभी एजेंसियों और ठेकेदारों को अनिवार्य रूप से रोड कटिंग स्थलों पर धूल बैरियर लगाने, मिट्टी को ढककर व गीला रखकर काम करने, मलबे को निर्धारित स्थान पर रखने और सभी वाहनों को ढककर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले सीएंडडी प्रोजेक्टों को बंद किया जा रहा है और अब तक 50 से अधिक साइटों पर कार्रवाई हो चुकी है।
मंत्री ने नागरिकों से भी अपील की कि खुले में कचरा या बायोमास न जलाएं और शहर में साफ हवा बनाए रखने के लिए सरकार का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि मजदूरों द्वारा बायोमास जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए 305 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जहां प्रतिदिन 5000 से अधिक लोगों को भोजन दिया जा रहा है।
सरकार सड़कों की औसतन 3000 किमी की मैकेनिकल सफाई, गैर-मानक ट्रकों की सीमा पर रोकथाम, तथा छोटे सीएंडडी स्थलों के रोजाना निरीक्षण जैसे उपायों के जरिए प्रदूषण से निपटने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।

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