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    अवैध गतिविधि के आधार पर शेयर मूल्य में वृद्धि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध की आय के बराबर : दिल्ली HC

    By VINEET TRIPATHIEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:32 AM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अवैध गतिविधियों से शेयर की कीमतों में वृद्धि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध की आय मानी जाएगी। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। 

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    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि अवैध गतिविधि के आधार पर शेयर मूल्य में वृद्धि, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट- 2002 के तहत अपराध की आय के बराबर है। प्रवर्तन निदेशालय की अपील याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अपराध की आय से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया या गतिविधि शामिल है।

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    अदालत ने कहा कि इसलिए इसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क किया जा सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी जनवरी 2023 के एकल न्यायाधीश के फैसले को रद करते हुए कीं, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) को रद कर दिया गया था।

    इसके तहत उसने प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीआइएल) और उसकी समूह कंपनी प्रकाश थर्मल पावर लिमिटेड (पीटीपीएल) की 122 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की थी।