दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 घंटे ट्रैफिक सिग्नल चालू रखने की मांग को ट्रैफिक कमेटी को भेजा, दो महीने में निर्णय का आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 घंटे ट्रैफिक सिग्नल चालू रखने की याचिका को दिल्ली ट्रैफिक कमेटी को भेजा है। कोर्ट ने कमेटी को दो महीने में निर्णय लेने का आ ...और पढ़ें
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हाई कोर्ट ने दिल्ली की ट्रैफिक कमेटी को दिया निर्देश।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में ट्रैफिक सिंग्नल को 24 घंटे चालू रखने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लेकर विचार करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की ट्रैफिक कमेटी को निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने उक्त निर्देश देते हुए संबंधित जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाए। पीठ ने याचिकाकर्ता को उक्त कमेटी के सामने एक विस्तृत प्रतिवेदन व दस्तावेज उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
याचिका के अनुसार देर रात डिलीवरी करने वालों की संख्या बढ़ जाती है और इस दौरान सिग्नल के ब्लिंकर मोड पर होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।
सिग्नलों का चौबीस घंटे काम करना करें सुनिश्चित
याचिकाकर्ता व अधिवक्ता नेहल तनेजा ने याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश की भी मांग की कि दिल्ली के अलग-अलग जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल चौबीसों घंटे काम करते रहें। उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल के काम न करने के संबंध में एक तकनीकी आडिट और ट्रैफिक सिग्नल के संचालन को बनाए रखने के लिए एक समान रिकार्ड रखने की व्यवस्था की भी मांग की।
याचिका पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर आफ पुलिस (तकनीकी) की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और ट्रैफिक से जुड़े मुद्दों की पूरी देखरेख दिल्ली पुलिस के स विशेष आयुक्त (ट्रैफिक) को सौंपी गई है।
यह भी कहा कि उक्त कमेटी के समक्ष याचिकाकर्ता अपनी शिकायतें उठा सकता है। इस पर पीठ ने कमेटी को दो महीने के अंदर प्रतिवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

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