Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में दूसरे राज्यों की कमर्शियल गाड़ियों पर रोक के फैसले में बदलाव, BS-4 व्हीकल्स को लेकर नया आदेश जारी

    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:09 PM (IST)

    परिवहन विभाग ने संशोधित सूचना जारी करते हुए कहा है कि दूसरे राज्यों के बीएस-3 और उससे नीचे के वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर ही दिल्ली में प्रतिबंध रहेगा। बीएस-4 और ऊपर के वाहनों को छूट मिलेगी। पहले बीएस-6 वाहनों को ही अनुमति थी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशानुसार, एलजीवी, एमजीवी और एचजीवी जैसे बीएस-3 वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ग्रेप के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे।

    Hero Image

    एक नंबवर से बीएस-3 और इससे नीचे की श्रेणी के कमर्शियल वाहनों के दिल्ली आने पर है रोक।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध के मामले में परिवहन विभाग ने अपने पूर्व के पब्लिक नोटिस में बदलाव किया है। बृहस्पतिवार को दोबारा जारी किए गए इस पब्लिक नोटिस के अनुसार एक नवंबर से अब दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों में शामिल बीएस-3 और इससे निचली श्रेणी के वाहनों पर ही प्रतिबंध रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीएस-4 या इससे ऊपर की श्रेणी के वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से छूट रहेगी। इससे पहले 27 अक्टूबर को परिवहन विभाग ने जारी पब्लिक नोटिस में दूसरे राज्यों में पंजीकृत बीएस-6 श्रेणी के वाहनों के ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति देने की बात कही थी।

    विभाग के नए पब्लिक नोटिस के तहत अब दूसरे राज्य में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के मामले में बड़ी संख्या में वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी जो बीएस-3 की श्रेणी से ऊपर के हैं।

    परिवहन विभाग ने अपने नोटिस में कहा है कि राजधानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आसपास के क्षेत्रों के वाणिज्यिक माल वाहक वाहनों के प्रवेश के मामले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने वाणिज्यिक माल वाहक वाहनों के रोकने के 17 अक्टूबर के अादेश में संशोधन किया है।

    जिसके तहत अब सभी गैर दिल्ली पंजीकृत वाणिज्यिक माल वाहनों में शामिल हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलजीवी), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) भारी माल वाहन (एचजीवी) एक नवंबर से बीएस-3 और इससे निचली श्रेणी के वाहन दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

    परिवहन विभाग ने भी साफ किया है वाणिज्य माल वाहनों पर ग्रेप के विभिन्न चरणों के तहत प्रतिबंध उस समय तक लागू रहेंगे, जब तक कि वह विशेष चरण लागू रहेगा।

    यह भी पढ़ें- सात राज्यों के 76 रेलवे स्टेशनों पर बनेगा होल्डिंग एरिया, नई दिल्ली स्टेशन पर मिली सफलता के चलते फैसला