दिल्ली-एनसीआर की हवा में थोड़ी राहत, GRAP-3 की हटाई गई पाबंदियां; पढ़िए लेटेस्ट AQI पर अपडेट
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण स्तर में सुधार के बाद CAQM ने ग्रेप-3 को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है, जिससे निर्माण गतिविधियों को राहत मिलेगी। हालांकि, ग्रेप-1 और 2 के नियम लागू रहेंगे और सख्त निगरानी जारी रहेगी। दिल्ली का AQI 327 रिकॉर्ड किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और प्रदूषण संबंधी शिकायतें दर्ज कराने की अपील की गई है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण स्तर में धीरे-धीरे सुधार के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP-3 को तुरंत प्रभाव से वापस लेने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय सब-कमेटी की बैठक में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान की समीक्षा के बाद लिया गया।
GRAP-III हटने से निर्माण गतिविधियों और कामकाज को राहत मिलेगी, लेकिन वायु गुणवत्ता अब भी चिंताजनक है। ऐसे में GRAP-1 और 2 के नियम लागू रखते हुए सभी एजेंसियों को कड़ी निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
AQI में सुधार, लेकिन खतरा अभी बना
CAQM के अनुसार पिछले तीन दिनों से वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है और बुधवार को दिल्ली का AQI 327 रिकॉर्ड किया गया है, जो बेहद खराब हवा की श्रेणी में आता है। IMD और IITM ने अगले कुछ दिनों तक AQI के इसी श्रेणी में बने रहने की संभावना जताई है।
GRAP-3 हटा, लेकिन…
GRAP-3 हटते ही NCR में वे निर्माण गतिविधियां, जो गंभीर श्रेणी में एक्यूआई पहुंचने के बाद रोक दी गई थीं, अब दोबारा शुरू हो सकेंगी। हालांकि जिन साइटों को डस्ट कंट्रोल या अन्य नियमों के उल्लंघन पर बंद किया गया था, वे बिना CAQM की अनुमति के शुरू नहीं हो सकेंगे।
GRAP-1 और 2 अब भी लागू, सख्त निगरानी जारी
CAQM ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण दोबारा गंभीर स्तर पर न पहुंचे, इसलिए GRAP-1 और 2 की सभी पाबंदियां जारी रहेंगी।
- सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव होगा।
- निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन और ढकना अनिवार्य।
- कचरा, पत्तियां और बायोमास जलाने पर रोक।
- पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई।
- भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक प्वॉइंटस पर विशेष तैनाती।
- हॉट स्पॉट क्षेत्रों में अतिरिक्त कार्रवाई।
CAQM की नागरिकों से अपील
- सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें।
- वाहनों का PUC अपडेट रखें और सिग्नल पर इंजन बंद करें।
- खुले में कचरा या पत्तियां न जलाएं।
- प्रदूषण की शिकायतें 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली एप पर दर्ज करें।
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