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    गौतम खेतान की संपत्तियों की कुर्की को रखा बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:49 AM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी अधिवक्ता गौतम खेतान की संपत्तियों की कुर्की को बरकरार रखा है। अदालत ने खेतान की याचिका खारिज करते हुए कहा कि संपत्ति के अवैध गतिविधि से जुड़े होने पर कुर्की की जा सकती है। इसके साथ ही, उच्च न्यायालय ने खेतान की जमानत रद करने की ईडी की याचिका को भी अस्वीकार कर दिया।

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    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में आरोपी अधिवक्ता गौतम खेतान की संपत्तियों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई अस्थायी कुर्की को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। साथ ही सौदे में कार्रवाई को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

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    न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने फरवरी 2015 के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खेतान की अपील खारिज कर दी। इसमें ईडी द्वारा कुर्की के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

    राहत देने से इनकार करते हुए पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में जहां सत्ता का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग, मनमानी, या अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट अभाव स्पष्ट हो प्रारंभिक चरणों में रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में उसकी भूमिका सीमित है।

    अदालत ने खेतान की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ईडी औपचारिक आरोप दायर किए बिना संपत्ति कुर्क नहीं कर सकता। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि संपत्ति के किसी अवैध गतिविधि से जुड़े होने के विश्वसनीय कारण हों तो कानून संपत्ति की कुर्की की अनुमति देता है।

    गौतम खेतान की जामनत रद करने से हाई कोर्ट का इनकार

    अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के अधिवक्ता गौतम खेतान को दी गई जमानत रद करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी।

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    न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने ईडी द्वारा 2021 में दायर याचिका को खारिज करते हुए आदेश पारित किया। ईडी ने याचिका में ट्रायल कोर्ट के मार्च 2021 के जमानत देने के आदेश को चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने जमानत रद करने की ईडी की मांग काे ठुकरा दिया था।