पत्नी के साथ क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
पूर्वी दिल्ली में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मृतका की मां ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच अभी बाकी है।
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जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में पत्नी के साथ क्रूरता करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कड़कड़डूमा स्थित कोर्ट ने आरोपी पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
कोर्ट के समक्ष जांच अधिकारी ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक थी।
लक्ष्मी नगर में दीवाली के अगले दिन 21 अक्टूबर को एकता जैन का शव उनके घर में पंखे से लटका मिला था। इस मामले में मृतका की मां ने शिकायत दी थी। उसमें बताया गया था कि एकता और वाशु की शादी नवंबर 2020 में हुई थी। शादी के बाद से ही वह एकता को परेशान करता था।
इस पर लक्ष्मी नगर थाना पुलिस ने पति के खिलाफ क्रूरता करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। 24 अक्टूबर को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड मांगा।
कोर्ट ने पाया कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। आत्महत्या नोट की एफएसएल से जांच कराई जानी है और घटना से संबंधित जांच जारी है।
लोक अभियोजक ने यह भी तर्क दिया कि आरोपित के फरार होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस मामले में मृतका के परिवार की ओर से अधिवक्ता अतुल जैन ने अदालत में पक्ष रखा। कोर्ट सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के पर्याप्त आधार हैं।

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