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    IndiGo फ्लाइट संकट का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, 10 दिसंबर को होगी सुनवाई; रिफंड दिलाने की है मांग

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:44 PM (IST)

    इंडिगो फ्लाइट संकट से प्रभावित यात्रियों को सहायता और रिफंड दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता ने अदा ...और पढ़ें

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    प्रभावित यात्रियों को ग्राउंड सपोर्ट और रिफंड दिलाने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंडिगो फ्लाइट संकट से प्रभावित यात्रियों को ग्राउंड सपोर्ट और रिफंड दिलाने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर कर हाई कोर्ट को मामले में निर्देश पारित करने की मांग की है।

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    अधिवक्ता ने सोमवार को इस मामले का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष किया। अधिवक्ता ने कहा कि एयरपोर्ट पर हालात अमानवीय हैं और यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिला है। अदालत ने इस पर कहा कि मामले को बुधवार यानी 10 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

    साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि सरकार इस मुद्दे पर पहले ही कुछ निर्देश जारी कर चुकी है। इसी तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। हालांकि, शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई से इन्कार करते हुए कहा कि भारत सरकार पहले ही इस मुद्दे का संज्ञान ले चुकी है।