जमीन के बदले नौकरी घोटाले में नहीं तय हो सके आरोप, लालू-राबड़ी समेत सभी आरोपियों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी
राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश टाल ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना आदेश टाल दिया।
कोर्ट ने सीबीआई की दलील सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध की है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सभी आरोपियों की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत से दो दिन का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए दो दिन का समय दिया।
इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई से कहा था कि कई आरोपित अब जीवित नहीं हैं, इसलिए यह साफ होना जरूरी है कि किस आरोपी की क्या स्थिति है, कौन जीवित है, कौन नहीं, किसकी क्या भूमिका है और किनके खिलाफ आगे कार्रवाई संभव है। इसी जानकारी के लिए कोर्ट ने विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
यह पूरा मामला पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव व तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती व हेमा यादव सहित कुल 103 आरोपियों से जुड़ा है। सीबीआई ने अपनी जांच और आरोपपत्र में दावा किया है कि रेलवे में नौकरी के बदले बड़ी मात्रा में जमीन ली गई और ज्यादातर लेनदेन कैश में किया गया।
एजेंसी का आरोप है कि यह प्रक्रिया योजनाबद्ध भ्रष्टाचार का हिस्सा थी। इस मामले में सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 468-467 (जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है।
इससे पहले चार दिसंबर को भी फैसला सुनाने की संभावना जताई गई थी, लेकिन आरोपियों की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण फैसला टाल दिया गया था। अदालत ने सीबीआई को आठ दिसंबर तक सभी आरोपियों की स्थिति बताने का निर्देश दिया था, जिसकी जानकारी अभी पूरी नहीं हो पाई।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।