नांगलोई सड़क हादसा: तीस हजारी न्यायाधिकरण ने LIC एजेंट को दुर्घटना के बाद 75.30 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया
दिल्ली के तीस हजारी न्यायाधिकरण ने नांगलोई में एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए एलआईसी एजेंट को 75.30 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा दुर्घटना के कारण एजेंट को हुए शारीरिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि दुर्घटना में एजेंट गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे उनकी कमाई में कमी आई।

प्रतीकात्मक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सड़क दुर्घटना में 80 प्रतिशत तक दिव्यांग हो चुकी एक एलआइसी एजेंट को 75.30 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा।
पीड़ित एजेंट की अर्जी पर तीस हजारी कोर्ट परिसर स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दुर्घटना करने वाले वाहन की बीमाकर्ता कंपनी को मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिया है।
पीड़िता गीता गोयल की स्कूटी से 10 जून 2021 को नांगलोई में एक तेज रफ्तार वाहन टकरा गया था। इस दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। न्यायाधिकरण ने कहा कि रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि पीड़ित को दुर्घटना के कारण गंभीर चोटें आई हैं तथा वह स्थायी रूप से 80 प्रतिशत तक दिव्यांग हो गईं।
आदेश में कहा गया है कि दिव्यांगता का गोयल के जीवन पर काफी असर पड़ा है। इसके बाद न्यायाधिकरण ने विभिन्न मदों के तहत 75.30 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया।
आदेश में कहा गया है कि जिस वाहन बीमाकर्ता श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
यह भी पढ़ें- DDA पोर्टल पर लॉन्च ‘टावरिंग हाइट्स’ प्रोजेक्ट का ब्रोशर, 31 अक्टूबर से पंजीकरण करें 48 मंजिला इमारत के लिए

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।