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    अभिषेक बच्चन को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने नाम और छवि के अवैध इस्तेमाल पर लगाई रोक

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 10:24 AM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता अभिषेक बच्चन के नाम छवि और वीडियो के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का अनधिकृत उपयोग उल्लंघन है जिससे जनता में भ्रम पैदा हो रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर तुरंत निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो बच्चन की आर्थिक साख को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।

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    दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन को राहत दी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के नाम, छवि और वीडियो के अवैध उपयोग पर रोक लगा दी है।

    बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों के अनधिकृत उपयोग पर अंतरिम रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि बच्चन के नाम, छवि का अनधिकृत दुरुपयोग उल्लंघन है और इससे विज्ञापन की धारणा के बारे में जनता में भ्रम पैदा हो रहा है।

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    कोर्ट ने कहा कि यदि अंतरिम निषेधाज्ञा तुरंत जारी नहीं की जाती है, तो बच्चन के आर्थिक हितों, साख, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। हाल ही में हाईकोर्ट ने अभिषेक की पत्नी व अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की याचिका पर भी अंतरिम आदेश पारित किया था।