संजय कपूर संपत्ति विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट से प्रिया कपूर को मिली राहत, आवेदन किया गया स्वीकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति से जुड़े मामले में प्रिया कपूर की याचिका स्वीकार कर ली है। प्रिया ने अपनी बहन मंधीरा कपूर की उपस्थिति को हटाने की मांग की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने प्रिया और उनके बेटे की ओर से दलीलें पेश कीं। मामला संजय कपूर की लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति की वसीयत से संबंधित है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति की वसीयत से संबंधित कार्यवाही में प्रिया कपूर की तरफ से दाखिल आवेदन को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
सुनवाई के दौरान प्रिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने प्रिया और उनके नाबालिग बेटे की ओर से आवेदन दायर किया। इसमें 10 सितंबर के आदेश से प्रिया की बहन मंधीरा कपूर की उपस्थिति को हटाने की मांग की गई थी।
उन्होंने कहा कि कार्यवाही में उनका नाम शामिल करना मंधीरा द्वारा मामले में पिछले दरवाजे से शामिल होने का एक प्रयास था। आवेदन में दावा किया गया कि मंधीरा की ओर से वकील की उपस्थिति को गलत तरीके से दर्शाता है, जबकि वह वर्तमान कार्यवाही में पक्षकार नहीं हैं।
अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद प्रिया कपूर के आवेदन को स्वीकार कर लिया। प्रिया कपूर ने संजय कपूर की पूर्व पत्नी और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों द्वारा संपत्ति में हिस्से की मांग को लेकर दायर याचिका पर आवेदन दाखिल किया है।
अदालत ने 10 सितंबर को प्रिया को 12 जून को संजय कपूर की मृत्यु की तारीख तक उनकी सभी चल और अचल संपत्तियों की सूची पेश करने का निर्देश दिया था।
करिश्मा और संजय ने 2003 में शादी की थी, लेकिन 2016 में उनका तलाक हो गया। 12 जून को लंदन में एक पोलो मैच के दौरान संजय कपूर का निधन हो गया। करिश्मा के बच्चों के अलावा संजय कपूर की मां ने भी वसीयत को चुनौती दी है।
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