ED से 15 दिन में मांगा जवाब, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया नोटिस; AAP नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर हुई सुनवाई
Delhi High Court दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ईडी ने 15 दिन में जवाब मांगा है। आप नेता सत्येंद्र जैन ने निचली अदालत के समन के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पढ़िए इस पूरे मामले में और क्या अपडेट है?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi High Court मनी लांड्रिंग मामले में निचली अदालत के समन के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है।
ईडी को जारी किया गया नोटिस
समन के साथ ही मामले में न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश को चुनौती देने वाली जैन की याचिका पर न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
यह भी पढ़ें- CM केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, वकीलों से दो अतिरिक्त बैठक की मिली अनुमति
इससे पहले निचली अदालत ने जुलाई 2022 में ईडी के आरोप पत्र का संज्ञान लेकर जैन को समन जारी किया था। वर्तमान में जैन न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
सत्येंद्र जैन ने न्यायिक हिरासत को चुनौती के साथ ही रिहा करने की मांग की है। वहीं, ईडी ने समन को चुनौती देने वाली जैन की याचिका पर नोटिस जारी करने का विरोध किया।
ईडी की तरफ से पेश अधिवक्ता ने क्या कहा...
सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विवेक गुरनानी ने नोटिस जारी करने का विरोध करते हुए जाेर देकर कहा कि समन वर्ष 2022 में जारी किया गया था और वह कई महीने बाद हाईकोर्ट आएं हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जुलाई 2022 में समन जारी किए गए थे और इसके विरुद्ध हाई कोर्ट तभी आएं हैं, जब जांच एजेंसी ने जैन की डिफाल्ट जमानत का विरोध किया है। वहीं, सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि वह इन सभी दलीलों का जवाब देंगे।
यह भी पढ़ें- केंद्र ने AAP को अलॉट किया नया दफ्तर, सौरभ भारद्वाज बोले- सड़क पर धकेलने की थी साजिश
इससे पहले हाईकोर्ट ने मई में डिफाल्ट जमानत के लिए जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने सीबीआई द्वारा जैन के खिलाफ की गई प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया था।
सीबीआई का आरोप है कि आप नेता ने वर्ष 2015 और 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां अर्जित की थीं और वह इनका संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। बाद में ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी जैन की याचिका
ईडी ने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कई कंपनियों ने हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रवेश आपरेटरों को हस्तांतरित नकदी के बदले शेल कंपनियों से करोड़ों रुपये हासिल किए। मार्च-2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और तुरंत जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा था।
ईडी ने 2022 में किया था गिरफ्तार
बताया कि जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया गया था और कई महीनों तक मेडिकल जमानत पर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जून माह में दिल्ली हाई कोर्ट को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर बिना किसी देरी के फैसला करने को कहा था।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।