मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पालोज की याचिका, हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने 200 करोड़ की ठगी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पालोज की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। पालोज ने अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की मांग की है क्योंकि वह तपेदिक से पीड़ित हैं और जेल में पर्याप्त उपचार नहीं मिल पा रहा है। अदालत ने सुनवाई 2 जुलाई तक स्थगित कर दी है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 200 करोड़ की ठगी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी अभिनेत्री लीना पालोज की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रेनू भटनागर की पीठ ईडी को नोटिस जारी कर सुनवाई दो जुलाई के लिए स्थगित कर दी।
पालोज ने अपनी पसंद के अस्पताल में कस्टडी में निजी चिकित्सा उपचार और निदान का लाभ उठाने के निर्देश की मांग की है। उसने कहा कि जेल परिसर के भीतर पर्याप्त उपचार संभव नहीं है।
पालोज की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अनंत मलिक ने पीठ को सूचित किया कि उनकी मुवक्किल 42 वर्षीय महिला हैं और तपेदिक जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसे में उन्हें तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है।
लापोज को कारावास में रखना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उचित उपचार और देखभाल प्रदान किए बिना लापोज को कारावास में रखना उसके बुनियादी मानवाधिकार के साथ ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मनी लांड्रिंग मामले में पालोज की नियमित जमानत याचिका भी दो जुलाई के लिए सूचीबद्ध है।
पिंकी ईरानी और जैकलीन पहले ही जमानत पर रिहा
अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान मामले में अन्य सह-आरोपितों पिंकी ईरानी और जैकलीन फर्नांडीज को पहले ही अदालत द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। लीना पालोज को सितंबर 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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