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    डीयू छात्रसंघ चुनाव में ट्रैक्टर की सवारी पर दिल्ली HC सख्त, चुनाव आयोग और पुलिस को दिए कड़े निर्देश

    Updated: Wed, 10 Sep 2025 04:16 PM (IST)

    दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने वाहनों के इस्तेमाल और ट्रैक्टर से प्रचार करने पर हैरानी जताते हुए डीयू प्रशासन मुख्य चुनाव आयुक्त और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि चुनाव नियमों का पालन करते हुए संपन्न हो।

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    चुनाव में बड़ी संख्या में वाहनों के इस्तेमाल और टैक्टर से प्रचार करने पर जताई हैरानी। एआई इमेज

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे चुनाव प्रचार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। चुनाव में बड़ी संख्या में वाहनों के इस्तेमाल और टैक्टर से प्रचार करने पर हैरानी जताते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को खासी परेशानी हाे रही है।

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    अदालत ने डीयू प्रशासन के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दिल्ली पुलिस को मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि नियमों का अनुपालन करते हुए चुनाव संपन्न कराया जाए। अदालत याचिकाकर्ता प्रशांत मनचंदा की याचिका पर सुनवाई कर रही है।