Delhi Waqf Board Case: आप विधायक अमानतुल्लाह खान को झटका, 7 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत सात अक्टूबर तक बढ़ा दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती और संपत्तियों के दुरुपयोग मामले में उन्हें दो सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को सोमवार को कोर्ट से झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
आप विधायक पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहने के दौरान 32 लोगों की अवैध रूप से भर्ती की थी और बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया। साथ ही फंड का गलत इस्तेमाल किया।
#UPDATE | Delhi Waqf Board Money laundering case: The Rouse Avenue Court in Delhi extends the judicial custody of AAP MLA Amanatullah Khan till October 7 https://t.co/YogvV3SXHL
— ANI (@ANI) September 23, 2024
2 सितंबर को गिरफ्तार हुए थे अमानतुल्ला खान
इससे पहले, 9 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती और संपत्तियों के दुरुपयोग में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। अमानतुल्ला खान को 2 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने उनसे छह घंटे तक पूछताछ की थी।
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जांच को प्रभावित कर सकते हैं अमानतुल्लाह खान- ईडी
ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में अमानतुल्लाह खान की जमानत का विरोध किया था। इस दौरान ईडी ने यह तर्क दिया था कि अगर अमानतुल्लाह खान को रिहा किया गया तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं और उसमें बाधा डाल सकते हैं।