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    Brij Bhushan: ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली HC पहुंचे बृज भूषण सिंह, महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न का मामला

    Updated: Wed, 28 Aug 2024 09:18 PM (IST)

    Brij Bhushan Singh Controversy दिल्ली हाईकोर्ट में बृज भूषण सिंह ने महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने प्राथमिकी और आरोप तय करने के आदेश को रद करने की मांग की है। इस मामले ने खेल जगत में खलबली मचा दी है। बता दें महिला पहलवानों से पूर्व सांसद पर छेड़छाड़ जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे।

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    Delhi News: बृज भूषण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली।(Brij Bhushan Singh case) महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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    पांच महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप

    बृज भूषण की याचिका पर न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ बृहस्पतिवार को सुनवाई करेंगी। बृज भूषण सिंह ने मामले से जुड़ी प्राथमिकी को रद करने का निर्देश देने की मांग की है। पांच महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के साथ ही उनका अपमान करने का आरोप लगाया गया है।

    मामले में बृज भूषण पर आरोप तय करते हुए ट्रायल कोर्ट ने माना था कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकार्ड पर पर्याप्त सामग्री है। अदालत ने कहा था कि दो पहलवानों के संबंध में आईपीसी की धारा 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

    15 जून 2023 को पुलिस ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ दर्ज किया केस

    डब्ल्यूएफआई (WFI) के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर एक पहलवान को आपराधिक धमकी देने के अपराध का आरोप लगाया गया है। 15 जून 2023 को पुलिस ने बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (शील भंग करना), 354 ए (यौन रूप से टिप्पणी), 354 डी (पीछा करना) और 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया था।

    शिकायतकर्ताओं ने पहले भाजपा पूर्व सांसद के खिलाफ एफआइआर के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि प्राथमिकी कर ली गई है। समाप्त विनीत त्रिपाठी

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