मनी लाॅन्ड्रिंग केस Jacqueline Fernandez की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अभिनेत्री की याचिका
अभिनेत्री जैक्लिन फर्नांडीज को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। 200 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज हो गई है। जैक्लिन पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट लेने और मनी लांड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। कोर्ट ने उनकी दलीलों को नहीं माना जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: अभिनेत्री जैक्लिन फर्नांडीज की मुश्किलें फिर से बढ़ गईं हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद करने से इनकार कर दिया।
ईडी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को रद करने की मांग वाली जैक्लिन की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा की गई 200 करोड़ की ठगी से जुड़ा है, जिसमें जैक्लिन पर आरोप है कि उन्होंने सुकेश से महंगे गिफ्ट्स लिए और मनी लांड्रिंग में उनकी भूमिका रही।
जैक्लिन ने कहा था- उन्हें फंसाया गया, आरोप हैं झूठे
जैक्लिन ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है और उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं।
जैक्लिन का कहना था कि सुकेश ने उन्हें और उनकी फैमिली को करोड़ों के गिफ्ट दिए, लेकिन उन्हें सुकेश की असली पहचान या उसके अपराधों के बारे में जानकारी नहीं थी।
हाई कोर्ट से कहा- कभी ब्लैक मनी को व्हाइट नहीं किया
उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि उनके खिलाफ मनी लाॅन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट-2002 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाए, क्योंकि उन्होंने कभी ब्लैक मनी को व्हाइट करने में कोई भूमिका नहीं निभाई।
हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और ईडी द्वारा दर्ज एफआईआर को रद करने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद जैक्लिन पर कानूनी कार्रवाई का खतरा और बढ़ गया है।
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