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    दिल्ली में अब यहां भी खुलेंगी शराब की दुकानें, नई आबकारी नीति में बीयर पीने की उम्र में भी हो सकता है बदलाव

    Updated: Sat, 13 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति पर विचार कर रही है जिसमें बीयर पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है। सरकार का लक्ष्य आबकारी राजस्व बढ़ाना है क्योंकि वर्तमान में युवा एनसीआर के शहरों में शराब खरीदने जाते हैं। नई नीति में पेट्रोल पंपों और शॉपिंग मॉल में शराब की दुकानें खोलने और ब्रांड प्रचार नियमों को बदलने पर भी विचार किया जा रहा है।

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    दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर भी खुलेंगी शराब की दुकानें

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में भी शराब पीने वालों की उम्र 25 वर्ष से घटकर 21 वर्ष नहीं कर सकी, हालांकि उस सरकार ने जिस आबकारी नीति में इसे लागू करने का प्रविधान किया था, वह नीति विवादों में आ गई

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    उस समय की आप सरकार के प्रभारी मंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा। मगर अब दिल्ली की सत्तासीन भाजपा सरकार केवल बीयर पीने वालों के लिए उम्र 25 से घटकर 21 करने पर विचार कर रही है। वहीं आने वाले समय में दिल्ली में उपलब्ध स्थान वाले पेट्रोल पंपों पर भी शराब की दुकानें खुलेंगी।

    दिल्ली सरकार को एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा तैयार की जा रही नई आबकारी नीति में विशेष रूप से बीयर के लिए शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने के सुझाव मिले हैं, हालांकि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

    लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति वर्तमान में हितधारकों के विभिन्न समूहों से प्रतिक्रिया ले रही है। सूत्रों ने कहा कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है, और शराब निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं सहित अन्य हितधारकों के साथ बैठकों में नई नीति और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है।

    दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आबकारी राजस्व को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना भी है कि आम लोगों को कोई असुविधा न हो। शराब पीने की कानूनी उम्र कम करने पर भी विचार किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में शराब की बिक्री के लिए अधिकतम स्वीकार्य उम्र 25 वर्ष है।

    जबकि गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद सहित एनसीआर के सभी पड़ोसी शहरों में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 वर्ष है। उन्होंने कहा कि इस असमानता के कारण राजस्व का नुकसान होता है क्योंकि 25 वर्ष से कम उम्र के युवा शराब खरीदने के लिए इन जगहों पर जाते हैं।

    अधिकारी ने कहा कि यह सुझाव दिया गया है कि नई आबकारी नीति के तहत राजस्व के नुकसान को कम करने के लिए बीयर पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की जा सकती है।

    नई नीति में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शराब की दुकानों के कारण जनता को कोई असुविधा न हो, क्योंकि इन्हें आवासीय और भीड़-भाड़ वाले इलाकों या शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों जैसे स्थानों से दूर रखा जाएगा। एेसे में कई दुकानों के वर्तमान स्थान बदले जा सकते हैं। नीति में माल और सुपरमार्केट में शराब की दुकानें खोलने की सुविधा के लिए कुछ प्रविधान हो सकते हैं।

    वर्तमान में शापिंग माल में केवल 14 शराब की दुकानें हैं, जबकि शापिंग माल की संख्या शहर में सौ से ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिक किराये के कारण माल में शराब की दुकानें खोलने से बचा जा रहा है। अब आने वाले समय में शहर के पेट्रोल पंपों पर भी शराब की बिक्री शुरू हो सकती है।

    समिति नीति के तहत ब्रांड-प्रचार प्रविधानों को बदलने पर भी विचार कर रही है, वर्तमान में, शराब की प्रति बोतल पर मार्जिन उच्च-स्तरीय शराब और सस्ते, बड़े पैमाने पर उपभोग किए जाने वाले ब्रांडों के लिए समान है। परिणामस्वरूप, शराब की दुकानें सस्ते, कम प्रसिद्ध ब्रांडों का स्टाक रखती हैं और अधिक लोकप्रिय लेकिन महंगे ब्रांडों से बचती हैं।