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    गुरुग्राम जमीन घोटाले के केस में राबट्र वाड्रा के खिलाफ सुनवाई 20 सितंबर तक टली

    Updated: Fri, 29 Aug 2025 08:28 PM (IST)

    राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में राबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की है। ईडी ने वाड्रा की कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। आरोप है कि कंपनी ने जमीन को कम कीमत पर खरीदकर बाद में डीएलएफ को अधिक कीमत पर बेच दिया था।

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    गुरुग्राम जमीन घोटाला: राबट्र वाड्रा के खिलाफ 20 सितंबर तक सुनवाई टली।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में ईडी की अभियोजन शिकायत पर राॅबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लेने के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की।

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    इस मामले में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा और मोहम्मद फैजान पेश हुए। कोर्ट ने दो अगस्त को वाड्रा और अन्य आरोपितों को नोटिस जारी किया था, ताकि वे संज्ञान लेने से पहले अपना पक्ष रख सकें।

    ईडी ने आरोप लगाया कि यह स्पष्ट और क्लासिक मनी लाॅन्ड्रिंग का मामला है। आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी 99 प्रतिशत हिस्सेदारी वाड्रा के नाम है, ने 3.53 एकड़ जमीन खरीदी, लेकिन बिक्री डीड में 7.5 करोड़ का भुगतान दिखाया गया, जबकि वास्तविक भुगतान बाद में किया गया। बाद में यह जमीन डीएलएफ को अधिक कीमत पर बेची गई।

    ईडी के अनुसार, संपत्तियों की खरीद और अपराध से अर्जित धन का उपयोग जुलाई 2025 तक जारी रहा। वाड्रा इस मामले में मुख्य शेयरधारक, लाभार्थी और वास्तविक मालिक होने के कारण व्यक्तिगत और कंपनी स्तर पर जिम्मेदार हैं।

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