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    दिल्ली के इन इलाकों में सीवेज नेटवर्क बिछाने के लिए मिली वित्तीय स्वीकृति, चार सप्ताह में जारी होगा टेंडर

    Updated: Tue, 02 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    दिल्ली जल बोर्ड ने एनजीटी को बताया कि ताजपुर सुंदरपुर और पल्ला में सीवरेज नेटवर्क के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही निविदा जारी होगी। यह सूचना एनजीटी द्वारा स्वतः संज्ञान लेने पर दी गई जिसमें अकबरपुर माजरा में बच्ची की मौत का मामला शामिल है। डीजेबी और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया। बच्ची के परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा।

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    ताजपुर, सुंदरपुर और पल्ला में सीवेज नेटवर्क बिछाने के लिए मिली वित्तीय स्वीकृति। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को बताया कि ताजपुर, सुंदरपुर और पल्ला में सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल गई है और चार सप्ताह के भीतर निविदा जारी की जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने यह जानकारी एनजीटी द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई एक याचिका पर दिया।

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    एनजीटी ने अगस्त 2024 में अकबरपुर माजरा गांव में खुले नाले में गिरने से एक पांच वर्षीय बच्ची की मौत की घटना का स्वत: संज्ञान लेकर पीडब्ल्यूडी व जिला प्रशासन से जवाब मांगा था।

    डीजेबी ने एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वापली पीठ को सूचित किया कि 24 अप्रैल 2025 को डीजेबी व पीडब्ल्यूडी की संयुक्त बैठक हुई है।

    इसके अलावा सीवेज नेटवर्क बिछाने के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। डीजेबी ने कहा कि इस संबंध में निविदा में हुई प्रगति सहित पूरा विवरण आठ सप्ताह के भीतर नए हलफनामे में दिया जाएगा।

    वहीं, दूसरी तरफ उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिलाधिकारी की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि बच्ची के स्वजन को छह सप्ताह के अंदर पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

    उक्त तथ्यों को देखते हुए एनजीटी ने आठ सप्ताह के अंदर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

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