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    आतंकवाद के आरोपी शब्बीर अहमद शाह को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

    दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने पहले जमानत देने से इनकार किया था जिसके खिलाफ शब्बीर शाह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शब्बीर शाह पर 24 मामले दर्ज हैं और एनआईए ने उन्हें 2017 में गिरफ्तार किया था। अदालत ने एनआईए के फैसले को बरकरार रखा।

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Thu, 12 Jun 2025 11:18 AM (IST)
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    कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आतंकवाद के आरोपी कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

    जमानत देने से इनकार करने के राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत के निर्णय को शब्बीर शाह ने चुनौती दी थी। शब्बीर शाह के खिलाफ अब तक 24 मामले दर्ज हैं। शब्बीर शाह को एनआईए ने 2017 में गिरफ्तार किया था।

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