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     ये दिल्ली नहीं बाम्बे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार का मामला, समीर वानखेड़े की याचिका पर रेड चिलीज का विरोध

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:32 PM (IST)

    रेड चिलीज इंटरटेनमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े के मानहानि मुकदमे का विरोध किया। कंपनी के वकील ने कहा कि मामला दिल्ली हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, क्योंकि समीर वानखेड़े और रेड चिलीज का कार्यालय बाम्बे में है। अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।

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    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आर्यन खान निर्देशित नेटफ्लिक्स सीरीज बैड्स ऑफ बालीवुड के खिलाफ आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े के मानहानि मुकदमे का बुधवार को रेड चिलीज इंटरटेनमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया।

    समीर ने आरोप लगाया है कि उन्हें बदनाम करने वाली भूमिका में दिखाया गया है। रेड चिलीज की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ के समक्ष कहा कि यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार का नहीं है और इसे बाम्बे हाई कोर्ट में फाइल किया जाना चाहिए था। उन्होंने समीर वानखेड़े की अंतरिम रोक की अर्जी का भी विरोध कर रहे थे।

    उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े बाम्बे में रहते हैं और रेड चिलीज का रजिस्टर्ड कार्यालय भी वहीं है। इसलिए मुकदमा का क्षेत्राधिकार बाम्बे हाई कोर्ट होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि शो के लाॅन्च के बाद भी समीर वानखेड़े ने इंटरव्यू देकर कहा है कि यह सब उनके लिए मजाक है। उक्त तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार के लिए स्थगित कर दी।

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