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    NIA के हत्थे चढ़ा सुसाइड बॉम्बर को पनाह देने वाला शोएब, साथी आमिर राशिद की कस्टडी भी बढ़ाई गई

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:00 PM (IST)

    दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला धमाका मामले में आरोपी शोएब को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। एनआईए के अनुसार, शोएब ने धमाके से पहले उमर को मदद की थी। एक अन्य आरोपी आमिर राशिद अली की कस्टडी भी बढ़ाई गई है। जांच एजेंसी अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और कई राज्यों में तलाशी अभियान चला रही है।

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    दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला धमाका मामले में आरोपी शोएब को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस एडिशनल सेशंस जज की कोर्ट ने 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार बम ब्लास्ट केस के आरोपी शोएब को 10 दिन की NIA कस्टडी में भेज दिया है। NIA ने उसे गिरफ्तार करके गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। एक और मुख्य आरोपी आमिर राशिद अली की कस्टडी भी बुधवार को खत्म हो रही थी। उसे भी कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसकी NIA कस्टडी सात दिन और बढ़ा दी।

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    NIA के मुताबिक, शोएब ने ब्लास्ट से पहले सुसाइड बॉम्बर डॉ. उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी को पनाह और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था।

    जांच एजेंसी के मुताबिक, ब्लास्ट में शामिल बड़े मॉड्यूल का पता लगाने के लिए कई राज्यों में लोकल पुलिस के साथ मिलकर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी उमर के पास एक मोबाइल वर्कस्टेशन और एक बड़ा सूटकेस था जिसमें बम बनाने का सामान, केमिकल और कंटेनर थे। वह इन्हें हर जगह अपने साथ रखता था।

    उमर अपने कैंपस के कमरे में केमिकल टेस्ट करता था। गिरफ्तार आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील ने भी पूछताछ में कन्फर्म किया कि उमर ने इन केमिकल्स का इस्तेमाल फाइनल IED तैयार करने के लिए किया था।