शाहीनबाग में पार्क की जमीन पर विधायक के अतिक्रमण का मामला पहुंचा HC, एमसीडी से रिपोर्ट तलब
शाहीनबाग में पार्क की जमीन पर विधायक द्वारा अतिक्रमण का मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। अदालत ने एमसीडी से रिपोर्ट तलब की है। स्थानीय निवासियों ने विधायक पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। उच्च न्यायालय ने एमसीडी को तत्काल रिपोर्ट पेश करने और अतिक्रमण पाए जाने पर उसे हटाने का आदेश दिया है।

शाहीनबाग में चालीस फुटा रोड के पास एमसीडी पार्क की जमीन पर बना विधायक कार्यालय। सौ. सुधी पाठक
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। शाहीनबाग के अल्लामा शिब्ली नोमानी रोड स्थित सार्वजनिक पार्क की जमीन पर विधायक अमानतुल्लाह के कब्जे को लेकर कोर्ट ने एमसीडी को नोटिस कर जवाब मांगा है। सामाजिक कार्यकर्ता ने कब्जे को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिकायत की थी। साथ ही हाई कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए सात जनवरी 2026 को सुनवाई के लिए लिस्ट की है।
ओखला हेड से लेकर कालिंदी कुंज रोड तक अल्लामा शिब्ली नोमानी सड़क है। शाहीनबाग थाने के आगे इसके एक तरफ जहां आबादी है, वहीं दाहिनी और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की जमीन है, जिसके बीच से होकर नाला गुजरा है। सड़क और सिंचाई विभाग की जमीन के बीच करीब 30 फीट चौड़ाई और 600 मीटर लंबाई में एमसीडी की जमीन है।
इस पर पार्क बना था। शिकायतकर्ता शहजाद अली ने आरोप लगाया कि जगह-जगह कब्जे होने से पार्क लगभग समाप्त हो गया है। चालीस फुटा रोड के पास ही विधायक का कार्यालय भी इसी पर बना है। उनकी शह पर लोग रोड किनारे ही वाहन पार्क कर देते हैं। अल्लामा शिब्ली नोमानी रोड संकरी है। अतिक्रमण और अवैध तरीके से वाहन पार्क होने से अक्सर जाम की स्थिति बनती है। स्कूल के समय छात्र घंटोंं तक इस आधे किलोमीटर की दूरी में फंसे रहते हैं।
क्षेत्र की समस्या को देखते हुए ही पीआईएल लगाई गई है। वहीं मामले में विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि कार्यालय दिल्ली सरकार ने बनाकर दिया था। अधिकांश विधानसभा क्षेत्र में भी विधायकों के लिए ऐसी ही व्यवस्था बनाई गई। यह सरकारी संपत्ति है, यदि सरकार इसे वापस लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं।

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