ब्रिटेन में हुई थी महिला की रहस्यमयी मौत, अब हाईकोर्ट ने पति को दी गिरफ्तारी की स्थिति में कानूनी उपाय अपनाने की सलाह
दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटेन में भारतीय मूल की हर्षिता ब्रेला की रहस्यमयी मौत के मामले में उसके पति पंकज लांबा को तत्काल कोई राहत नहीं दी। लांबा ने गिरफ्तारी की आशंका पर याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की। लांबा पर अपनी पत्नी के साथ क्रूरता और हत्या का आरोप है। हर्षिता का शव लंदन में पति की कार की डिक्की में मिला था, और परिवार ने इसे सुनियोजित हत्या बताया है। लांबा के माता-पिता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट की फाइल फोटो।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ब्रिटेन में भारतीय मूल की महिला हर्षिता ब्रेला की रहस्यमयी मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उसके पति पंकज लांबा को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है।
लांबा ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो वे कानून के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा ले सकते हैं।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने साफ किया कि इस मामले में कई कानूनी पहलुओं की गंभीरता है, इसलिए इसे नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की है। पंकज लांबा पर अपनी पत्नी के साथ क्रूरता, विश्वासघात और साझा मंशा से अपराध के तहत प्राथमिकी दर्ज है।
प्राथमिकी तीन दिसंबर 2024 को पालम गांव थाने में हर्षिता के परिजनों की शिकायत पर दर्ज की गई थी। हर्षिता ब्रेला का शव 14 नवंबर 2024 को लंदन के ईस्ट इल्फोर्ड इलाके में उनके पति की कार की डिक्की से मिला था।
परिजनों का आरोप है कि यह एक सुनियोजित हत्या थी और लांबा हत्या के अगले ही दिन भारत भाग आया। इस मामले में लांबा के माता-पिता दर्शन सिंह और सुनील देवी को 19 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पंकज लांबा को इस बीच गिरफ्तार किया जाता है तो वे अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।