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    टॉयलेट में बैठकर गुजरात HC की सुनवाई में शामिल हुआ शख्स, जज साहब ने लगाया तगड़ा जुर्माना; पढ़ें क्या है मामला

    गुजरात हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जिसने टॉयलेट सीट पर बैठे हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में भाग लिया। अदालत ने इसे न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला माना और आरोपी को जुर्माना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा कराने का आदेश दिया। अदालत ने स्वत संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू की।

    By Agency Edited By: Piyush Kumar Updated: Tue, 15 Jul 2025 05:00 AM (IST)
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    गुजरात हाई कोर्ट की कार्यवाही में शख्स टॉयलेट सीट पर बैठकर शामिल हुआ।(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

    पीटीआई, अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को उस व्यक्ति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जिसने टॉयलेट सीट पर बैठे-बैठे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हाई कोर्ट की सुनवाई में भाग लिया था।

    अदालत ने उसे यह रकम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा कराने को कहा है। इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। साथ ही अदालत ने वीडियो को तुरंत हटाने और इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।

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    सुनवाई के दौरान टॉयलेट सीट पर बैठा रहा अब्दुल

    अदालत ने कहा कि इस प्रकरण से न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा है। यह घटना 20 जून को तब हुई जब न्यायमूर्ति निरजार एस. देसाई एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें सूरत निवासी समद अब्दुल रहमान शाह भी एक पक्ष था। अदालत में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, शाह ने कुल 74 मिनट तक सुनवाई में भाग लिया। इस पूरी सुनवाई के दौरान वह टॉयलेट सीट पर ही बैठा रहा।

    इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद हाई कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया। हालांकि अब्दुल रहमान के वकील ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने को तैयार है। उसने अपना गलत आचरण स्वीकार किया है।

    सोमवार को इस अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वाच्हानी की पीठ ने समद अब्दुल रहमान शाह को 22 जुलाई तक एक लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।