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    भिवानी में एएसआई पर धमकी देने और गैरकानूनी तौर पर थाने में रोकने के आरोप, मानवाधिकार आयोग ने SP से मांगी रिपोर्ट

    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:15 AM (IST)

    भिवानी के ढाणा जंगा गांव के अशोक कुमार ने एएसआई पर धमकी देने और गैरकानूनी हिरासत में रखने का आरोप लगाया है। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। अशोक ने आरोप लगाया कि उसके भाई ने झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एएसआई ने उसे धमकाया और गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखा।

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    एएसआई पर धमकी और अवैध हिरासत का आरोप, मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

    जागरण संवाददाता, भिवानी। सदर थाना पुलिस क्षेत्र के गांव ढाणा जंगा निवासी एक व्यक्ति ने जांच अधिकारी एएसआई पर धमकी देने और गैर-कानूनी रूप से थाने में रोकने के आरोप लगाए हैं। इस मामले की शिकायत हरियाणा मानव अधिकार आयोग में दायर की है।

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    आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा मानव अधिकार आयोग को दी शिकायत में गांव ढाणा जंगा निवासी अशोक कुमार ने आरोप लगाया है कि उसके भाई जगजीत ने थाना सदर भिवानी में एक झूठी शिकायत दर्ज कराई। उक्त शिकायत के आधार पर थाना सदर भिवानी के एएसआई को मामले की जांच सौंपी। आरोप लगाया गया है कि 13 जून को एएसआई ने शिकायतकर्ता को थाना सदर बुलाया और उसे फोन पर धमकाया।

    शिकायतकर्ता के थाना पहुंचने पर उसे धमकियों का सामना करना पड़ा और बिना किसी औपचारिक गिरफ्तारी के सुबह से लेकर शाम तक थाने में एक अभियुक्त की तरह बैठाए रखा। चिकित्सीय परीक्षण के बाद शिकायतकर्ता को लाक-अप में रखा गया। उस पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराएं 126 एवं 170 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता रातभर हिरासत में रहा और अगले दिन उसे उपमंडल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

    शिकायतकर्ता ने आरोपित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक भिवानी से रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के प्रोटोकाल, सूचना व जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि न्यायाधीश ललित बत्रा ने भिवानी के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि एक विस्तृत रिपोर्ट आयोग के जांच निदेशक के माध्यम से अगली सुनवाई की 17 दिसंबर से पहले प्रस्तुत करें।